बैंक एटीएम तोड़ कर नगदी लुटने के प्रयास में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के आरोपी युवक को उम्र कैद
इंदौर। बैंक के एटीएम तोड़ नगदी लुटने के प्रयास में सिक्योरिटी गार्ड के जघन्य हत्याकांड के जुर्म में सेशन अदालत (Court) ने एक बीस वर्षीय युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही विशेष अदालत ने कुल ग्यारह हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
वारदात 13 फरवरी 2017 की है। बैंक एटीएम (ATM) में लहूलुहान हालत में सिक्युरिटी गार्ड पड़ा मिला था। एसबीआई बैंक एटीएम दशरथ बाग टिगरिया में सुरक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ अंकुश शर्मा का शव एटीएम में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। हत्यारे ने गले पर हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।
बैंक एटीएम तोड़ कैश लुटने के प्रयास में की थी हत्या
जांच में पता चला कि हत्यारे ने लूटे के इरादे से वारदात को अंजाम दिया है। हत्यारे का नाम दीपक उर्फ धनपाल पुत्र रामकृष्ण रघुवंशी उम्र 26 साल निवासी ग्राम खजुरिया जिला अशोक नगर है। उसने अंकुश की जेब में रखे तीन हजार रुपये लूट लिए थे। इस दौरान अंकुश की नींद खुली तो उसने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। केस में अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन आरती भदौरिया ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे दीपक उर्फ धनपाल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और कुल 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का पक्ष अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने रखा। बैंक सिक्युरेटि गार्ड के लुट के इरादे से धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई थी, जांच के बाद पुलिस ने यह केस जघन्य हत्या में शामिल किया गया था।
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