भोपाल, मध्यप्रदेश। उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसकी तैयारियां के लिए जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर और एसपी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी वही आज मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई टल गई, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय की :
बता दें कि, MP के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई टल गई। इसी के साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओबीसी (OBC) आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्यप्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन ना करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। आज इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की।
हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से किया था इंकार :
9 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका की पैरवी SC के अधिवक्ता ने की।
तीन चरणों में होगा पंचायत चुनाव
बता दें कि, पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा, 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदाताओं को पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र रखना होगा अनिवार्य। ग्राम पंचायत चुनाव में 55 हजार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। वहीं, जनपद और जिला सदस्यों के लिए भी ईवीएम से होगा मतदान। जिला केंद्र पर मतगणना की जाएगी। हर एक पंचायत के लिए एक ईवीएम एक्स्ट्रा रिजर्व में होगी।
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