तुलसीराम सिलावट के विशेष प्रयासों से सांवेर को मिली एक और सौगात
तुलसीराम सिलावट के विशेष प्रयासों से सांवेर को मिली एक और सौगातSocial Media

मंत्री तुलसीराम सिलावट के विशेष प्रयासों से सांवेर को मिली एक और सौगात

इंदौर, मध्यप्रदेश : सांवेर की सीवरेज योजना लागत राशि 21 करोड़ 67 लाख 11 हजार रूपये की विशेष निधि मद से राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
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इंदौर, मध्यप्रदेश। इंदौर जिले के नगर परिषद सांवेर की सीवरेज योजना लागत राशि 21 करोड़ 67 लाख 11 हजार रूपये की विशेष निधि मद से राज्य शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के विशेष प्रयासों से यह योजना स्वीकृत हुई है। मंत्री श्री सिलावट ने योजना की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

योजना हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि 4 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 11.67 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि 6 करोड़ रूपये विशेष निधि मद से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा,कार्य के लिये ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण एवं प्राप्त दरों का अनुमोदन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश से निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा प्रचार-प्रसार विभागीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

निर्धारित शर्त अनुसार कार्य की निविदा जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 2018 के नियम 237 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति तथा नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य में मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेंन्ट मैन्युअल का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्य की स्थिति में किसी कार्य में किसी कारण से यदि कोई परिवर्तन होता है, तो निर्माण पूर्व उसकी अनुमति संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास से अनिवार्य रूप से ली जाना होगी। निकाय के स्वामित्व की भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना होगा, अन्य किसी के स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कार्य करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 2018 के नियम 239 अनुसार सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना होगी। कार्य के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निकाय के वित्तीय हित को दृष्टिगत रखते हुये कार्य किया जाना होगा।

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