मप्र में डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सैनिटाइजर की दरें हुई निर्धारित

आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने प्रदेश की सभी डिस्टलरीज को सैनिटाइजर की बोतलों में विक्रय मूल्य अंकित करने के दिये निर्देश।
मप्र की डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सेनेटाइजर की दरें हुई  निर्धारित
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राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने बताया कि, प्रदेश में कोरोना वायरस इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 एमएल की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिये जीएसटी सहित कीमत 1800 रूपये और गैर शासकीय आपूर्ति/विक्रय के लिये अधिकतम 2100 रूपये से अधिक नहीं रखें।

आबकारी आयुक्त बहुगुणा ने कहा है कि 180 एमएल की प्रत्येक बोतल में एमआरपी जीएसटी सहित 60 रूपये से अधिक और 90 एमएल की बोतल में 30 रूपये से अधिक अंकित नहीं करें। इससे विक्रेताओं को राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ लेने से रोका जा सकेगा। यदि 180 एमएल की बोतलों की अधिक मात्रा जैसे 5, 10, 20 लीटर आदि में यह आपूर्ति शासकीय संस्थाओं में की जाती है, तो 175 रूपये प्रति बल्क लीटर और गैर शासकीय संस्थाओं को 190 रूपये प्रति बल्क लीटर जीएसटी सहित आपूर्ति की जाये।

मध्य प्रदेश की डिस्टलरियों में निर्मित सैनिटाइजर को संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर के नियंत्रण में आबकारी विभाग के डिपो में रखा गया है। संभागीय आयुक्त इच्छानुसार इसे जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला डिपो में संग्रहित करवा सकते हैं। शासकीय जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध होने पर इसे मेडिकल स्टोर/विक्रय स्थलों पर ड्रग निरीक्षक के माध्यम से आमजन को विक्रय के लिये उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे विक्रय स्थलों पर आवश्यक रूप से बाहर एक नोटिस बोर्ड पर यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि, दुकान में कितना सैनिटाइजर उपलब्ध है और उपभोक्ता के लिये इसके विक्रय मूल्य क्या है। आबकारी आयुक्त बहुगुणा ने कहा है कि 20 सेकेण्ड तक साबुन से हाथ धोने पर वहीं प्रभाव होता है, जो सैनिटाइजर के उपयोग से होता है।

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