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Bhopal News : सरकारी कर्मचारियों को महीने की एक तारीख को किया जाए वेतन भुगतान, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Government Employees Salary : कलेक्टर ने कहा कि, निर्देशों की अवहेलना कर मासिक वेतन के देयक तय समय में कोषालय में प्रस्तुत नहीं किये जा रहें हैं।
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हाईलाइट्स :

  • महीने की अंतिम तारीख तक देयक पारित करने के निर्देश।

  • वेतन भुगतान में देरी होने पर सम्बंधित अधिकारी की होगी जिम्मेदारी।

  • कई कर्मचारियों को देरी से हुआ तय वेतन का भुगतान।

भोपाल, मध्यप्रदेश। सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारिख को वेतन का भुगतान किया जाए यह निर्देश भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी किये गए हैं। कई विभागों में देखा गया था कि, सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर ने महीने की आखिरी तारीख तक सभी प्रकार के वेतन देयक पारित करने के लिए निर्देश दिया है।

कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल के जिला कोषालय के अधिकारी को निर्देश दिए है कि, प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाए। उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियम 109 (3) में प्रावधान है कि, सभी आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की पर देरी के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी (Withdrawal Disbursement Officer) की जबावदेही होगी।

कलेक्टर ने कहा कि, निर्देशों की अवहेलना कर मासिक वेतन के देयक तय समय में कोषालय में प्रस्तुत नहीं किये जा रहें हैं, जिसके कारण शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक देरी हो रही है, इसके अतिरिक्त अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन STOP SALARY PAYMENT के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं, किन्तु STOP SALARY PAYMENT एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण नहीं बताया जा रहा, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्व सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किये जाए।

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