Indore में नई गाइडलाइन में छूट: शादी समारोह में हो सकेंगे इतने लोग शामिल

Indore, Madhya Pradesh: प्रदेश 1 जून से अनलॉक शुरू होने से लोगों को राहत मिल गई है वहीं, अब इंदौर में शादी समारोह में 50 लोगों की छूट, होटल-बार और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुल सकेंगे।
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इंदौर, मध्यप्रदेश। एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बाद एक जून से अनलॉक शुरू होने से लोगों को राहत मिल गई है, बता दें कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आने के बाद अब इंदौर प्रशासन ने छूट का दायरा और बढ़ाने का फैसला किया है, मध्यप्रदेश के इंदौर में नई गाइडलाइन जारी की गई है।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किए आदेश

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने विभिन्न होटल मैरिज गार्डन रेस्टोरेंट इत्यादि में प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या का पालन करने के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं, अब इंदौर में रेस्टोरेंट, बार और होटल रात 11 बजे तक खुल सकेंगे, इसी तरह शादियों में भी 50 लोगों को शामिल होने की छूट रहेगी, नए नियम के मुताबिक शहर में शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की ही परमिशन होगी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने ली होटल/मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ;

कल देर शाम कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ प्रीतमलाल दुआ सभागृह में बैठक की, कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, ध्यान रखें कि शहर में फिर से स्थिति खराब नहीं हो, यह सबकी जवाबदारी है। आने वाले समय में संक्रमण नहीं फैले​​​​​​, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

होटल और मैरिज गार्डन संचालकों का दायित्व है कि वे उनके संस्थान में आने वाले लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरुक करें।

एसपी महेशचन्द्र जैन ने कहा-

मिली जानकारी के मुताबिक-

बताते चलें कि इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर और कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सोमवार को जिले के होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ रविंद्र नाट्य गृह में बैठक की थी, इस बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर पवन जैन और अभय वेड़ेकर, जिला आबकारी अधिकारी राजनारायण सोनी समेत सभी एसडीएम, सीएसपी, आबकारी विभाग के अधिकारी और होटल/मैरिज गार्डन के संचालक मौजूद थे।

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