Bhopal : मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू
भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पुलिस आयुक्त प्रणाली (पुलिस कमिश्नर सिस्टम) आज से भोपाल और इंदौर में लागू हो गई। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी और रात्रि में ही दोनों शहरों के लिए पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों के नाम भी जारी हो जाएंगे।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि गृह विभाग की ओर से नयी प्रणाली से संबंधित नियम आदि निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह प्रणाली लागू हो गयी है।
देर रात तक पुलिस आयुक्त (सीपी), संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी), उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी) और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) की नियुक्ति संबंधी आदेश भी जारी होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों महानगरों में पुलिस आयुक्त (सीपी), पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर का अधिकारी होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में ही घोषणा की थी कि राज्य में पुलिस आयुक्त प्रणाली शीघ्र ही लागू होगी। इसके बाद से गृह विभाग के अधिकारी, प्रदेश पुलिस महामुख्यालय और विधि विभाग के अधिकारियों की मदद से इससे संबंधित मसौदा तैयार करने में जुटे थे। मसौदे को मुख्यमंत्री की ओर से अनुमति मिलने के बाद आज इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गयी।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश भी देश के उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो गया, जहां पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गयी है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों को ही अनेक "मजिस्ट्रियल पॉवर" (दंडाधिकारीय अधिकार) प्रदाय किए जाते हैं। माना जा रहा है कि यह प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल और इंदौर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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