भोपाल, मध्यप्रदेश। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापमं ) द्वारा वर्ष 2012 में आयोजित की गई पीएमटी परीक्षा में हुए महाघोटाला मामले में सीबीआई द्वारा बुधवार को विशेष न्यायाधीश ( सीबीआई ) नीतिराज सिंह सिसौदिया की अदालत में पेश किए गए पूरक चालान के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले 6 आरोपी अवधेश गुप्ता, अजीत गुप्ता, अरविंद चौहान, मनीष गुप्ता, परवेज अहमद और विद्या भूषण उपाध्याय के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के आदेश दिए हैं।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों संदीप उर्फ सोवाए और ज्ञानेंद्र मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करने के आदेश दिए। वहीं मामले के अन्य आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने आरोपियों की बीमारी का कारण बताते हुए उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समय दिए जाने की मांग की थी। जिसे विशेष न्यायाधीश ने मंजूर कर उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समय प्रदान कर दिया।
गौरतलब है कि सीबीआई ने व्यापमं पीएमटी परीक्षा 2012 घोटाला मामले में बुधवार को 73 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया की अदालत में भारतीय दण्ड विधान की धारा- 419, 420, 467, 468, 471 और धारा- 120 बी , परीक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में 2500 पेज का पूरक चालान पेश किया था। इस दौरान नोटिस देने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने विशेष न्यायाधीश से गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का अनुरोध किया था।
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