इंदौर से कांग्रेस के डमी प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा - आप दौड़ में ही नहीं

Petition Of Dummy Candidate Of Congress From Indore Rejected : हाई कोर्ट में यह याचिका कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल द्वारा लगाई गई थी।
इंदौर से कांग्रेस के डमी प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल की याचिका खारिज
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हाइलाइट्स :

  • अक्षय कांति बम ने वापस ले लिया था नामांकन।

  • हाई कोर्ट में की थी तत्काल सुनवाई की मांग।

Petition Of Dummy Candidate Of Congress From Indore Rejected : मध्यप्रदेश। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद हाई कोर्ट में डमी उम्मीदवार ने याचिका लगाई थी। दो जज बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खरिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि, 'आप रेस में ही नहीं हैं। एक्ट भी यही कहता है।' हाई कोर्ट में यह याचिका कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल द्वारा लगाई गई थी।

हाई कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। लंच के बाद दो जज बेंच ने मामले की सुनवाई की। कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल द्वारा कहा गया था कि, कांग्रेस द्वारा जारी बी फॉर्म के अप्रूवड उम्मीदवार में अक्षय कांति बम का नाम था। सुब्स्टीट्यूड उम्मीदवार में मोतीसिंह पटेल का नाम था। जब अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया तो उनका फॉर्म स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने देने की मांग की थी।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, सब्स्टीट्यूड उम्मीदवार अब रेस में ही नहीं है। उनका फॉर्म स्क्रूटनी के दौरान ही रद्द हो गया था। अगर फॉर्म के रद्द होने पर आपत्ति है तो चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। सब्स्टीट्यूड उम्मीदवार का नामांकन इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि उनके फॉर्म में 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं थे।

सही से फॉर्म भरा होता तो मिल सकता था मौका :

चुनाव आयोग ने भी कोर्ट में कहा कि, अगर सब्स्टीट्यूड उम्मीदवार ने नियमों के अनुसार फॉर्म पर प्रस्तावकों के नाम लिखे होते और नाम वापसी के दिन तक बने रहते तो उन्हें यह अधिकार मिल सकता था। फॉर्म सही तरह से नहीं भरा गया इसलिए रिजेक्ट हो गया।

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