ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर कोरोना वॉलेन्टियर के रूप में कार्य कराया जायेगा। इसके आदेश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। मास्क पहनकर संक्रमण की रोकथाम करने का दायित्व शहर के हर नागरिक का है।
कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह सोमवार को शहर के भ्रमण पर निकले तो एसपी ऑफिस के सामने शाहरूख खान पुत्र स्व. हबीब खान बिना मास्क पहने अपनी बाइक पर जाता हुआ मिला। उन्होंने तत्काल गाड़ी रोककर शाहरूख को रोका और बिना मास्क के घूमने का कारण पूछा। शाहरूख द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कलेक्टर ने एसडीएम लश्कर सी बी प्रसाद को निर्देशित किया कि शाहरूख को तीन दिन तक अपने साथ कोरोना वॉलेन्टियर के रूप में लगाएं।
कलेक्टर के निर्देश पर सी. बी. प्रसाद ने शाहरूख खान को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और आगामी तीन दिन तक कोरोना वॉलेन्टियर के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने हाईकोर्ट पर धमेन्द्र यादव पुत्र बाबूलाल यादव को भी बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर रोका और मास्क न पहनने के संबंध में जानकारी ली। धमेन्द्र यादव द्वारा बताया गया कि वह सेंवढा जिला दतिया का रहने वाला है और अपने घर जा रहा है। कलेक्टर ने तत्काल जुर्माना कर राशि वसूल करने के निर्देश एसडीएम को दिए। जुर्माना वसूल करने के साथ-साथ समझाइश दी और तत्काल मास्क पहनवाकर उसे रवाना किया।
भ्रमण कर कराएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन :
कलेक्टर ने जिले के सभी इंसीडेंट कमांडरों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर जुर्माना करने के साथ-साथ ऐसे लोगों को कोरोना वॉलेन्टियर बनाकर कम से कम तीन दिन अपने साथ लगाकर कार्य कराएं। ऐसे लोगों को कोरोना वॉलेन्टियर के रूप में अन्य स्थानों पर भी तैनात किया जा सकता है।
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