Ganjbasoda Accident : गंजबासौदा घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

विदिशा, मध्यप्रदेश : विदिशा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पंकज जैन ने गंजबासौदा तहसील के ग्राम महागौर (लाल पठार) में घटित दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
गंजबासौदा घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
गंजबासौदा घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेशSyed Dabeer Hussain - RE
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विदिशा, मध्यप्रदेश। विदिशा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पंकज जैन ने गंजबासौदा तहसील के ग्राम महागौर (लाल पठार) में घटित दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री जैन के द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट वृदांवन सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी अपर कलेक्टर विदिशा के द्वारा घटित घटना की जिन छह बिन्दुओं पर जांच की जाएगी, उनमें घटना स्थल की प्राकृतिक संरचना क्या है। लाल पठार पर स्थित कुएं का निर्माण किस योजना/विभाग द्वारा कराया गया, के अंतर्गत और कौन से विभाग द्वारा कराया गया था।

इसके अलावा क्या निर्मित कुआं गुणवत्तापूर्ण और उपयोग हेतु पूर्णत: सुरक्षित था। इस कुएं के संरक्षण की जिम्मेदारी किस विभाग की थी। उक्त कुआं उपयोग पेयजल स्त्रोत था, तो लोगों की सुरक्षा के क्या प्रबंध थे। यदि उक्त कुआं जीर्ण-शीर्ण और असुरक्षित था, तो उसकी मरम्मत, उपयोग बंद क्यों नहीं किया गया। स्थानीय जनमानस द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कुआं मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की गयी।

पंद्रह जुलाई को बालक रवि अहिरवार के कुएं में गिरने की घटना के पश्चात् संपूर्ण घटनाक्रम क्या रहा। प्रशासन को सूचना कब प्राप्त हुई। बचाव कार्य के लिए घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस की उपस्थिति, बचाव कार्य के दौरान एकत्र हो रही भीड़ को रोकने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई। क्या प्रारंभिक बचाव कार्य किन व्यक्तियों, अधिकारियों की देख-रेख में प्रारंभ हुआ।

इसके अलावा क्या कुएं पर लोगों को एकत्र न होने देने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगा देने तथा कुएं की मरम्मत, सार्वजनिक उपयोग बंद करा देने से उक्त घटना को रोका जा सकता था। घटना के लिए कौन-कौन व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं। समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य जांच के बिन्दु, जो के दौरान आवश्यक हो। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो के संबंध में सुझाव, उपरोक्त बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन पाक्षिक अवधि में अनिवार्यत: प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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