भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सरकार समेत जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण स्तर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है इस बीच ही होली त्यौहार से पहले जिला कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अब रात का कर्फ्यू 10 बजे की जगह रात 9 बजे से शुरू होगा। वहीं होली समेत अन्य त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है।
जिला कलेक्टर लवानिया ने किए आदेश जारी
इस संबंध में, राजधानी भोपाल में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आज शुक्रवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ अहम बैठक के बाद लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है-
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करना होगा।
खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक हो सकेगी।
होली पर सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, इसलिए बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर ही रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर मनाही।
जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहां पर आम प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जिले में सभी रैली, जुलूस, गैर, यात्रा, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह रहेगी रोक।
राजधानी भोपाल समेत संक्रमण प्रभावी जिलों में जारी है सख्ती
इस संबंध में आपको बताते चलें कि, प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की बढ़ती तादाद को देखते हुए गृह मंत्रालय ने संक्रमण प्रभावी जिले इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहने की बात की है। बताया जा रहा है कि, लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉइसिस मैनेजमेंट कमेटी को धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। जिसके आधार पर ही आज शुक्रवार को राजधानी भोपाल में नई गाइडलाइन जारी की गई।
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