इन्दौर मध्यप्रदेश। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की पॉजीटिविटी की बढ़ी हुई दर को देखते हुए तथा अस्पताल में आक्सीजन बेड में आ रहे दबाव के चलते इन्दौर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में अगले पांच दिवस हेतु धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोरोना कर्फ्यू के तहत प्रतिबंध लगाए जाना अतिआवश्यक हो गया, जिसके तहत अब शनिवार-रविवार को वीकेंड मिलाकर कोरोना कर्फ्यू 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा।
जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि विगत आदेश में 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के तारतम्य में शहर में कोरोना संक्रमण की पॉजीटिव दर में स्थिरता आई है, किन्तु पॉजीटिव दर अभी कम होना प्रारंभ नहीं हुआ है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में निजी एवं शासकीय अस्पताल में 7000 बिस्तर हो जाने के उपरांत भी बेड्स की उपलब्धता में मरीजों को समस्या उत्पन्न हो रही है, इस परिस्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधी को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे संक्रमण की पॉजीटिव दर जो वर्तमान में स्थिर हो गई है, में कमी आने की संभावना प्रबल होगी तथा अस्पताल एडमिशन की मांग की गति में भी नियंत्रण होगा।
इन्दौर जिले के सभी आमजनों से प्रशासन की ओर से अनुरोध है कि वे घरों में ही रहे तथा अतिआवश्यक होने पर ही घरों से निकले तथा निम्न सावधानी रखे।
मास्क को नाक तक पहने।
सब्जी, फल, किराना, दूध लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे तथा ऐसे समय अनिवार्यत: नाक तक मास्क लगा कर रखे।
सम्पूर्ण परिवार को लेकर एवं सभी को खतरे में डालकर फल, सब्जी, किराना, दूध खरीदने के लिए ना निकले केवल अकेले ही जाए।
घरों में जन्मदिन पार्टी, सोशल पार्टी आदि ना करें क्योकि आप स्वयं को एवं परिवार को असुरक्षित कर रहे है।
45 वर्ष अथवा अधिक आयु के लोग तत्काल वेक्सीनेशन करवाए।
प्रतिबंधों से मुक्त कार्य क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।
बंद रहेंगे शासकीय व अशासकीय कार्यालय :
आदेश के अनुसार 19 से 26 अप्रैल तक इन्दौर जिले की समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी आमजन को सलाह दी जाती है कि इस कोरोना कर्फ्यू के चलते स्वयं एवं परिवार को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु घरों में ही रहे तथा अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क को ठीक तरह से लगाकर ही घर से बाहर निकले।
ऐसी गतिविधियां जो इन कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेगी :
समस्त प्रकार के चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, अस्पताल, क्लीनिक्स केमेस्ट थोक एवं रिटेल दुकाने फार्मास्यूटिकल इकाईयां एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं इन गतिविधियों से जुडी सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जैसे - पोलोग्राउंड, सांवेर रोड़ ए-एफ सेक्टर, लक्ष्मीबाई औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, रेडीमेड काम्पलेक्स (परदेशीपुरा),बरदरी, पालदा, राउ-रंगवासा औद्योगिक क्षेत्र, 71 नंबर स्कीम, भमौरी, शिवाजी नगर, रामबली नगर, संगम नगर स्थित औद्योगिक इकाईयां, देवास नाका स्थित औद्योगिक इकाईयां इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। इन औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा फार्मास्यूटिकल से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियों का संचालन भी कोरोना कर्फ्यू के इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
औद्योगिक इकाईयों के संचालन में आवश्यक संधारण कार्य, स्पेयर पार्ट आदि की सप्लाय इन्दौर के संबंधित सप्लायकर्ता करते रहेंगे किन्तु यह सप्लायकर्ता केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही अधिकृत रहेगे तथा इस आधार पर शहर के अंदर स्थित दुकानें/प्रतिष्ठान नहीं खोल सकेंगे।
अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधो से मुक्त रहेगा तथा इसी प्रकार समस्त ट्रासपोर्ट एवं लोडिंग वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी विभिन्न ट्रांसपोर्ट वाहन केवल इन्दौर शहर से अंदर-बाहर आने जाने संबंधी गतिविधियां संचालित कर सकेंगे।
औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
इस कोरोना कर्फ्यू की अवधि में शहर में समस्त किराना, ग्रोसरी की थौक एवं खेरची दुकानें सुबह 6.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक खुल सकेंगी तथा इन खेरची किराना- ग्रोसरी दुकानों से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे। इन दुकानों में किसी भी एक समय में इस समयावधि में अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखा गया तो ऐसी दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया जावेगा। किराना/ग्रोसरी की इन दुकानों में रात्रि 10.00 बजे से लेकर प्रात: 07.00 बजे तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान की आवाजाही की जा सकेगी तथा इससे संबंधित ट्रांसपोर्ट व्यावसायी अपना कार्य संचालन कर सकेंगे। ग्रोसरी/किराना में व्यवसाय करने वाले सूपर मार्केट जैसे डी-मार्ट आदि केवल ग्रोसरी एवं किराना में ही अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे।
कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में केवल चौईथराम फल, सब्जी मंडी के माध्यम से चलित ठेलों पर फल, सब्जी का वितरण शहर में शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा। किन्तु किसी भी प्रकार का हाट बाजार, फूट पाथ- सड़क आदि पर नीचे रखकर सब्जी का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। हाट बाजार अथवा फूटपाथ सड़क आदि पर रखकर फल सब्जी का विक्रय नहीं हो सकेगा।
कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में दूध का वितरण भी फेरी एवं दूध डेरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा।
छात्रों हेतु संचालित होस्टल के मेस तथा टिफिन सेंटर पूर्व अनुसार सुबह एवं शाम को संचालित हो सकेंगे।
विभन्न होम डिलेवरी सर्विसेस जैसे- बिग-बास्केट, अमेजन, फ्लीप कार्ट, शॉप किराना, जोमेटों, स्वीगी, ऑन-डोर आदि सभी एजेंसी घर पहुच सेवाएं दे सकेगी तथा विभिन्न रेस्टोरेंट के संचालक भी केवल रसोईघर खोलकर ही होम डिलेवरी दे सकेंगे।
बैंक तथा एटीएम, केन्द्र सरकार के कार्यालय खुल सकेंगे। राज्य सरकार के केवल कोविड प्रबंधन में लगे अत्यावश्यक सेवाओं संबंधित कार्यालय, वाणिज्यिक कर कार्यालय, जिला पंजीयन कार्यालय एवं स्थानीय निकाय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवायें इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे। हेल्थ केयर वर्कर एवं फंट लाईन वर्कर का टीकाकरण हेतु आना-जाना भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।
अखबार वितरण, मीडियाकर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ-जा सकेंगे। सार्वजनीक वितरण प्रणाली अर्थात कंट्रोल की दुकाने अनाज वितरण हेतु अपने निर्धारित समय में खुल सकेगी, जिससे गरीबों को अनाज मिल सकें।
आईटी कंपनी तथा बीपीओ/मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। समस्त निजी एवं सार्वजनिक निर्माण गतिविधियां ।
उपार्जन संबंधी कार्य एवं इसमें संलग्न सभी व्यक्तियों का आवागमन ।
विभिन्न कोविड अस्पतालों में कोविड मरीजों को इलाज उपरांत बीमा कंपनीयों द्वारा कैशलैस क्लैम एवं अन्य कोविड क्लैम स्वीकृत किए जा रहे है, अत: कोविड संबंधी इन बीमा कार्यों हेतु विभिन्न बीमा कंपनी केवल इस कार्य हेतु आवश्यक स्टॉफ के साथ कार्यालय खोल सकेंगे। इस कार्य के अतिरिक्त बीमा कंपनियां अन्य कार्यों को लंबित रखेगी।
जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल करने हेतु कर सलाहकार/सीए के कार्यालय तथा बैंक ऑडिट में लगे सी.ए.।
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