Motor Vehicle Act : MP में लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले हो जाएं सावधान
हाइलाइट्स :
शनिवार से एमपी में लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट।
हेलमेट न पहनने पर 300 रूपए का लगेगा जुर्माना।
अनफिट छोटे वाहन पर 5000 और बड़े वाहन पर10000 रूपए जुर्माना।
मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। शनिवार से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट अब एमपी में भी लागू कर दिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि नए नियम के हिसाब से हेलमेट न पहनने पर 300 रूपए का जुर्माना होगा।
दरअसल, एमपी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट पर जबलपुर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन पेश किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम को एमपी में लागू नहीं किया गया था। इसके संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाए।
डॉ नाजपांडे के द्वारा याचिका दायर की गई थी। उन्होंने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो अपराध होते थे उसकी फाइन राशि केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। ताकि लोग डर कर नियमों का पालन कर सकें, लेकिन एमपी में नेताओं ने इस एक्ट को लागू नहीं होने दिया। नेताओं ने दलील दी थी कि जुर्माने की राशि काफी अधिक है जिससे गरीब नागरिक परेशान होंगे, लेकिन नाजपांडे के तरफ से दलील दी गई कि वर्तमान जुर्माने की राशि बेहद काम है जिसकी वजह से लोग फाइन दे कर भी नियमों का पालन नहीं करते और इससे सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं।
नए नियमों पर जुर्माने :
सीट बेल्ट के बिना 500 रूपए
बिना लाइसेंस 1000 रूपए
हेलमेट के बिना 300 रूपए
इंश्योरेंस के बिना 2000 रूपए
ओवरस्पीडिंग पर 1000 - 3000 रूपए
ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करते समय 3000 रूपए
इमरजेंसी वहां का रास्ता रोकने पर 10000 रूपए
वायु और ध्वनि प्रदूषण पर 10000 रूपए
अनफिट छोटे वाहन पर 5000 और बड़े वाहन पर 10000 रूपए
प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 2000 रूपए
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