DGP, IG, SP की NDPS एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के प्रति लापरवाही, 26 जुलाई को हाईकोर्ट में किया तलब
हाई लाइट्स
DGP, IG चंबल जोन, SP को हाई कोर्ट में किया तलब।
पुलिस की सैंपलिंग कार्यवाई पर कोर्ट ने उठाएं सवाल।
कोर्ट ने तनवीर खान को जमानत पर किया रिहा।
तीनों अफसरों को 26 जुलाई को हाई कोर्ट में देना होगा स्पष्टीकरण।
ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने मध्यप्रदेश के DGP, IG चंबल जोन, SP मुरैना व गांजा जब्त करने वाले नूराबाद थाने के सब इंस्पेक्टर को 26 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट में सैंपलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के प्रति लापरवाही बरतने और गाइडलाइन का पालन न करने पर कोर्ट ने जबाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल ने दिया है।
इस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवगत कराने के बाद भी पुलिस अधिकारी NDPS की जांच में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सख्ती दिखाते हुए न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल ने तीनों अफसरों को 26 जुलाई को कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि, कार में गांजे की तस्करी की जा राइ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उस कार में गांजे के साथ तस्करों को रोका और कार की तलाशी शुरू कर दी। कार से 57 बैग मिले जिमसें लगभग 54 किलो 200 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस द्वारा पूरा गांजा इकट्ठा कर सैंपल लिए गए। पुलिस ने गांजे के साथ तनवीर खान व इस्तार खान को गिरफ्तार किया था।
तनवीर खान ने उठाये सवाल :
पुलिस की सैंपलिंग कार्यवाई पर तनवीर खान ने सवाल उठाये है। तनवीर खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि, एक साथ सैंपल लेकर पुलिस ने उन्हें फंसाया है। कोर्ट ने दोषपूर्ण जांच के चलते तनवीर खान को जमानत पर रिहा करते हुए NDPS की जांच पर सवाल खड़े किए। जिसके स्पष्टीकरण के लिए अफसरों को 26 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होना है।
पुलिस ने कार से गांजा पकड़ने के बाद सभी 57 पैकेट के माल को एक साथ मिला दिया। इसके बाद इसमें से 100-100 ग्राम के दो सैंपल लिए और उनको जांच के लिए भेजा गया। पुलिस के सैंपलिंग के इसी तरीके पर कोर्ट ने सवाल खड़े किये है।
सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन
सुप्रीम कोर्ट ने सैंपल लेने की गाइड लाइन निर्धारित की है। इसमें पुलिस को सभी पैकेट्स से अलग-अलग सैंपल लेने होते हैं। यूएन किट से उनकी जांच करनी होती है। हालांकि 22 दिसंबर 2022 से मौके पर सैंपलिंग करने का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब माल को मौके पर सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है।
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