#MPAssemblyElection2023: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा- अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगेगी आचार संहिता
MP Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे में अब आचार संहिता को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगेगी।
बता दें, आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा- मध्यप्रदेश में कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं। पहली बार वोट करने वाले मतदाता 18.86 लाख हैं, 100 वर्ष से अधिक की आयु वाले 6180 मतदाता हैं। हमने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समावेशी बनाने का प्रयास किया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा-
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि, मध्यप्रदेश में 11 सितम्बर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। 04 अक्टूबर को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन होगा। मतदाता सूची त्रुटि रहित हो, इस बात पर बहुत फोकस है। फॉर्म 7 उपलब्ध होने पर ही मतदाता सूची से नाम हटाना संभव होगा। हमने नियम में बदलाव कर 18 साल पूर्ण करने वाले युवाओं को एक जनवरी के बजाए हर तिमाही की पहली तारीख को अपना नाम जुड़वाने के लिए अर्हता निश्चित कर दी। इससे 4.73 लाख युवा मतदाताओं के नाम सूची में जुड़े हैं
बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता को मिलेगी घर पर ही वोट डालने की सुविधा
चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं के वोट डलवाने के लिये मतदान दल घर-घर पहुंचेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बुजर्ग और विकलांग मतदाताओं को पहली बार घर बैठे वोट देने की सुविधा मिलेगी।
आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि, मध्यप्रदेश में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सहरिया, भारिया और बैगा जनजातियों के 100 प्रतिशत नाम मतदाता सूची में जोड़ लिए गए हैं। मध्यप्रदेश में कुल 64,523 मतदान केन्द्र हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वेब कास्टिंग होगी, 5 हजार मतदान केन्द्र सिर्फ महिलाओं द्वारा मैनेज किये जायेंगे। मध्यप्रदेश में सभी पोलिंग स्टेशन 2 किमी के अंदर होंगे। 362 नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
गणतंत्र के नायकों (सीनियर सिटीजन) को पहली बार फॉर्म 12D के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांगजन एप्लीकेशन ‘सक्षम’ के माध्यम से पोलिंग स्टेशन पर सुविधाएं बुक कर सकेंगे।
CVIGIL एप्लीकेशन के माध्यम से आचार संहिता के किसी भी तरह के उल्लंघन की शिकायत नागरिक कर सकते हैं। शिकायत पर 100 मिनट के अंदर ही टीम द्वारा एक्शन लिया जाएगा।
Voter Helpline App के माध्यम से वोटर को अपना नाम जांचने, e-EPIC डाउनलोड करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजनीतिक दल या कैंडिडेट कोई सुविधा लेने के लिए Suvidha Portal पर अप्लाई कर सकते हैं।
हमने विभिन्न एजेंसियों से मीटिंग कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फ्रीबीज़ का बंटना रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इंटर स्टेट बॉर्डर पर निगरानी के लिए पुलिस की 223 और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 38 चेकपोस्ट होंगी।
पोलिंग ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी अब फैसिलेशन सेंटर में ही वोट देंगे, सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। डीएम और एसपी को इस पर निगरानी रखने और फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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