गणेशोत्सव व ताजियों में रहेंगी ये पाबंदियां, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

भोपाल, मध्यप्रदेश। MP में गणेशोत्सव और ताजियों के लिए ​नई गाइडलाइन जारी की गई है, गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।
गणेशोत्सव व ताजियों में रहेंगी ये पाबंदियां
गणेशोत्सव व ताजियों में रहेंगी ये पाबंदियांPriyanka Yadav-RE
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भोपाल, मध्यप्रदेश। भले ही राज्य में कोरोना के मामले कम हो गए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वहीं, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में गणेशोत्सव और ताजियों के लिए ​नई गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे, वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।

गणेशोत्सव और ताजियों के मद्देनजर गाइडलाइन जारी :

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने गणेशोत्सव और ताजियों के मद्देनजर गाइडलाइन जारी है, इस गाइडलाइन के मुताबिक, पंडाल वहीं बनाए जा सकेंगे, जहां पर्याप्त जगह होगी, छोटी जगहों पर पंडाल नहीं बनाए जा सकेंगे, नई गाइडलाइन के तहत 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे। झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे। वही गणेश मूर्ति और ताजियों के विसर्जन में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू :

इसके अलावा, नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध भी जारी रहेंगे, धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। वहीं, मध्यप्रदेश के कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जारी किए आदेश

इससे पहले भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जारी किए थे, भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार- भोपाल में किसी भी स्थान पर गणेश जी की 6 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी, इसके अलावा गणेश की प्रतिमा POP से नहीं बनी होनी चाहिए। त्योहारों के लिए आदेश जारी करते हुए भोपाल कलेक्टर ने की जनता से अपील की है कि, 'सभी कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें'

बताते चलें कि गृह विभाग ने 14 और 19 जुलाई को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की थी, इस दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई थी, इसके बाद विभाग ने एक बार फिर गाइड लाइन जारी की, जिसमे कुछ पाबंदियां की गई थीं। इसके मुताबिक, रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें खबर- गृह विभाग ने जारी किए आदेश: मध्य प्रदेश में 'Night Curfew' बढ़ा

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