मप्र कॉडर के IAS अफसर
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MP NEWS : अब IAS अफसर करेंगे अपने कामों का मूल्यांकन, 31 मई तक पीएआर रिपोर्ट सौंपना होगा

सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अफसरों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
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भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मप्र कॉडर के अफसरों को बीते वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा-जोखा देना होगा। इसके लिए उन्हें अपने कामों का स्वयं ही मूल्यांकन करना होगा। उन्हें कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एक माह के भीतर देना होगा। भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मप्र कॉडर के अफसरों को बीते वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा-जोखा देना होगा। इसके लिए उन्हें अपने कामों का स्वयं ही मूल्यांकन करना होगा। उन्हें कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एक माह के भीतर देना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अफसरों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी (पीएआर) देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आईएएस अफसरों को रिपोर्ट देने के लिए 31 मई तक का समय दिया है। आईएएस अफसरों को ये रिपोर्ट एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए देना होगा। वर्ष 2021 बैच के आईएएस अफसरों को अभी पीएआर नहीं देना होगा। उन्हें ये रिपोर्ट देने के लिए रियायत दी गई है।

ऑनलाइन देना होगा रिपोर्ट

राज्य सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है। आईएएस अफसरों को रिपोर्ट ऑनलाइन ही देना होगा। ये सभी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। यदि 31 मई तक अफसर ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देंगे तो उसके बाद एक जून को रिपोर्ट स्पेरो पोर्टल पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी तय समय से अधिक कोई भी अथॉरिटी रिपोर्ट को अपने पास नहीं रख सकेगी। संबंधित अफसर द्वारा एपीआर देने के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानि अफसर के बारे में अपना मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें संबंधित अधिकारी के कामों का वे मूल्यांकन कर अपना अभिमत देंगे। ये रिपोर्ट देने के लिए 31 जुलाई का समय तय किया गया है। यदि इस अवधि तक रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई तो फिर एक अगस्त को रिपोर्ट ऑटो फारवर्ड हो जाएगा।

रिपोर्टिंग अथॉरिटी की रिपोर्ट का रिव्यू भी हो सकेगा

इसी क्रम में संबंधित अथॉरिटी द्वारा मूल्यांकन के बाद दिए गए अभिमत को रिव्यू अथॉरिटी को 31 सितंबर तक हर हाल में देना होगा। यहां अधीनस्थ अफसर के बारे में रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए अभिमत को रिव्यू किया जा सकेगा। उसमें यदि किसी तरह के संशोधन किया जाना जरुरी होगा, तो ये अधिकार रिव्यू अथॉरिटी को होगा । यदि इस अवधि में रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट नहीं की गई तो एक अक्टूबर को रिपोर्ट स्वमेव सबमिट हो जाएगी। उसके बाद रिव्यू अथॉरिटी अपने अभिमत के साथ रिपोर्ट को समीक्षक या स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को देना होगा। ये रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सबमिट करना होगा। 31 दिसंबर को ही आटो क्लोजर भी हो जाएगा। यानी इस अवधि के बाद स्पेरो पोर्टल पर रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया जा सकेगा।

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