डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तत्काल खत्म करने के आदेश
MP News: मध्यप्रदेश में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार देते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया है।
जानकारी के लिए बता दें कि, इंदर जीत कुंवर पाल सिंह (शेरू) ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर याचिका लगाई थी। जिसमें हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने पैरवी की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हड़ताल पर सख्ती दिखाई।
हाईकोर्ट के आदेश पर मध्यप्रदेश स्वशासी शासकीय चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक राकेश मालवीय ने कहा कि, हाईकोर्ट के निर्देश के संबंध में संगठन पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है।
आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश में बीते तीन दिन से डॉक्टर्स को आंदोलन जारी है। जिसमें आज से प्रदेश के 10 हजार डॉक्टर्स अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए है। एक मई को भी बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया था। इसके बाद दो मई को डॉक्टरों ने सुबह 11 से 1 बजे तक कोई काम नहीं किया। सरकारी डॉक्टरों ने आज अपने आंदोलन के तीसरे दिन काम बंद कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने जनता के पक्ष में एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने हड़ताल तो तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताया है।
इन जगहों पर दिखा हड़ताल का असर:
वहीं, हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखाई दे रहा है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि, प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती 228 मरीजों के ऑपरेशन बुधवार को टाल दिए गए हैं।
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