24 घंटे में हटाने होंगे विज्ञापन: Election Commission
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Election Commission: 24 घंटे में हटाने होंगे विज्ञापन, स्वतंत्र- निष्पक्ष चुनाव के लिए 1180 पर्यवेक्षक नियुक्त

MP Election Commission: निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है किसी भी वक्त आचार संहिता लगाई जा सकती है।
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हाइलाइट्स

  • 24 घंटे के अंदर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने का आदेश जारी।

  • निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए।

  • निर्वाचन आयोग की चुनाव तैयारियां पूरी, कभी भी लग सकती है आचार संहिता।

MP Election Commission: भोपाल, मध्यप्रदेश। सरकारी संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने का आदेश जारी हुआ है। मध्यप्रदेश मे विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए गए है जिसकी समय सीमा भी तय है। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में किसी भी वक्त आचार संहिता लगाई जा सकती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा तीन प्रकार के समय दिए गए है, जिसमे टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पहले से लगे राजनैतिक दलो के बैनर को 48 घंटे का समय दिया गया है। निजी रूप से किए गए राजनैतिक प्रचार जैसे अपने घरों मे लगा पोस्टर, होर्डिंग से संबंधित विज्ञापन को 72 घंटे के अंदर हटाना होगा। अगर ऐसा नही किया जाता है तो शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाई कर इसका निराकरण किया जायेगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया समय

  • आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का निराकरण, 24 घंटे में अनिवार्य रुप से कर अपडेट किया जाएगा।

  • सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे में हटाया जाएगा।

  • पहले से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर हटाने होंगे।

  • निजी मकानों में लगाए गए राजनैतिक प्रचार वाले विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाने होंगे।

निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि, कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। जिससे प्राप्त शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके। शिकायत के निराकरण के लिए विशेष दल गठित करने के निर्देश दिए गए है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, और तेलंगाना मे भी चुनाव होने है। जिसको लेकर ईसीआई ने पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए ब्रीफिंग बैठक आयोजित की है। जिसमे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानीम और सुनिश्चित करने के लिए 1180 पर्यवेक्षको को पांच राज्यों के लिए नियुक्त करने के आदेश दिए है।

नई दिल्ली मे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की बैठक मे राजीव कुमार ने कहा कि, आयोग को विशेष प्रावधान जैसे होम वोटिंग की मदद से विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों (80+) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य लेखा सेवाओं से लिए गए अधिकारियों को सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाता है।

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