हाइलाइट्स :
मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर।
बयान दर्ज न होने के कारण आ रही अदालती कार्यवाही में बाधा।
Malegaon Blast Case : भोपाल, मध्यप्रदेश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मुंबई एनआईए टीम को भोपाल एनआईए टीम से संपर्क करने और आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) की स्वास्थ्य स्थिति का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है। अदालत ने केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छूट की अनुमति दी है। एनआईए की विशेष अदालत ने पाया कि, सीआरपीसी 313 का बयान दर्ज करने में उनकी अनुपस्थिति से अदालती कार्यवाही में बाधा आ रही है और मुकदमे में देरी हो रही है। एनआईए को 8 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
मालेगांव विस्फोट 2008, मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने गैर-पेशी मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट भी जारी किया था। उनके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था। अब कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की स्वास्थ स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।
जानकारी के अनुसार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) और उनके सहयोगियों को NIA स्पेशल कोर्ट ने निर्देशित तारीखों कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) और अन्य के खिलाफ UAPA के प्रावधानों के तहत केस चल रहा है। Crpc के प्रावधानों के तहत मालेगांव मामले में बयान दर्ज किये जाने हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि, अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) अदालत कार्रवाही में शामिल नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुईं जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
बता दें कि, साल 2008 में महाराष्ट्र के मुम्बई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। NIA इस ममले की जाँच कर रहा था। इस केस में साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya Singh Thakur)भी आरोपी हैं।
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