हाइलाइट्स :
तय कीमत से ज्यादा की वसूली और जहरीली शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की तैयारी।
जहरीला शराब मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी की थी कैश मेमो देने की सिफारिश।
एक सितंबर से मिलने लगेगी रसीद।
भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में शराब बेचने पर खरीददार को कैश मेमो यानी रसीद भी मिलेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि उसने कौन सी शराब खरीदी है और उसकी कीमत क्या है। प्रदेश में जहरीली शराब की बिक्री और मनमाने दामों पर बेचने की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए यह कवायद की गई है। हाल ही में मंदसौर जिले में जहरीला शराब से मौत के मामले की जांच के लिए गठित जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट में शराब की बिक्री पर कैश मेमो दिए जाने की सिफारिश की थी, उसके बाद आबकारी आयुक्त कार्यालय ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
यह आदेश एक सितंबर से प्रदेश में लागू हो जाएगा। यानी लाइसेंसी शराब दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि शराब बेचने के दौरान खरीददार को कैश मेमो दे। इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रदेश की मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मदिरा क्रेता के पास मदिरा क्रय किए जाने का प्रमाण की सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से प्रदेश के सभी फुटकर विक्रय से संबंधित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया जाता है।
मदिरा दुकानों पर अधिकृत मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा :
दुकानदारों के लिए इस बिल को ठेका अवधि की समाप्ति तक यानी 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों के लिए यह भी जरूरी होगा कि मदिरा दुकानों पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। जिससे कि दुकानदार द्वारा कैश मेमो नहीं दिए जाने की स्थिति में क्रेता शिकायत भी कर सकेगा। यहां बता दें कि वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग के गृह क्षेत्र मंदसौर में पिछले दिनों जहरीली शराब के सेवन से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसीएस गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने भी मुख्यमंत्री को सौंपे रिपोर्ट में कैश मेमो देने की अनुशंसा की थी।
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