Bhojshala ASI Survey : MP हाई कोर्ट ने बढ़ाई भोजशाला सर्वे की समय सीमा

Bhojshala ASI Survey : पुरातत्व विभाग का कहना है कि, यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसलिए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने में समय लगेगा।
Bhojshala ASI Survey : MP हाई कोर्ट ने बढ़ाई भोजशाला सर्वे की समय सीमा
Bhojshala ASI Survey : MP हाई कोर्ट ने बढ़ाई भोजशाला सर्वे की समय सीमाRaj Express
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हाइलाइट्स :

  • 22 मार्च से जारी है भोजशाला में सर्वे।

  • ASI की मांग को कोर्ट ने किया मंजूर।

  • 4 जुलाई तक पेश करनी होगी रिपोर्ट।

Bhojshala ASI Survey : मध्यप्रदेश। धार में कई दिनों से जारी भोजशाला के ASI सर्वे की समय सीमा मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बढ़ा दी है। ASI ने विस्तृत सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि, यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसलिए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने में समय लगेगा। ASI ने भोजशाला में सर्वे 22 मार्च को शुरू किया था।

वकील (एओआर) भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, भोजशाला मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए मोहलत दे दी है और मामले की सुनवाई 4 जुलाई को तय की है। एएसआई को 4 जुलाई से पहले रिपोर्ट सौंपनी है।

सोमवार को भोजशाला में ASI सर्वे का 39 वां दिन था। भोजशाला में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और मजदूरों की टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया। सर्वे रोके जाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने भोजशाला में सर्वे कराए जाने का आदेश 11 मार्च को सुनाया था। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एएसआई सर्वे में जीपीआर और जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट इंदौर में 19 फरवरी को भोजशाला का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कुल सात जनहित याचिका दायर की गई थी। इन सभी याचिकाओं में सबसे प्रमुख याचिका हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की थी जिसमें भोजशाला में नमाज पढ़े जाने पर तुरंत रोक लगाए जाने की अपील की गई थी।

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