नरसिंहपुर में 23 मई तक लॉक डाउन बढ़ा, इन कार्यों में मिली छूट

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉक डाउन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिले में 23 मई तक जारी रहेगा लॉक डाउन।
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राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में आयोजित ज़िला आपदा प्रबंधन समूह ज़िला नरसिंहपुर की बैठक में सीमित शिथिलता और विहित शर्तों के अधीन टोटल लाक डाऊन आगामी 23 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया हैं। इस बैठक में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, जिले के संसद उदय प्रताप सिंह, नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, विधायक तेदूखेडा संजय शर्मा और सुनीता पटेल विधायक गाडरवारा उपस्थित रहे। सभी की सर्व सहमति में लॉक डॉन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।

सभी नेताओं के साथ नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह, की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन मई के बाद लॉक डाउन के प्रतिबंधों को शिथिल कर कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करना था। कोरोना आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सीमित शिथिलता एवं विहित शर्तों के अधीन टोटल लॉक डाउन आगामी 23 मई तक बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि एक जिले से दूसरे जिले में विवाह की अनुमति ग्रीन जोन जिलों के लिये दी जा सकती है, परन्‍तु हाटस्‍पाट जिलों में प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कपड़े एवं ज्‍वलेरी शॉप भी खोली जायें।

इस बैठक में बताया गया कि इंदौर एवं अन्य राज्यों में जिले के बहुत मजदूर एवं बच्‍चे फंसे हुये हैं। उन्‍हें जिले में बुलवाया जाये एवं संस्‍थागत क्वारन्‍टाईन किया जा सकता है। जिले के बाहर अत्‍यावश्‍यक कार्य हेतु जाने वाले व्‍यक्तियों को पूरी छूट दी जाये। सीमित शिथिलताओं के साथ विहित शर्तों के अधीन लाकडाउन अवधि 23 मई 2020 तक बढ़ायी जानी चाहिये। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को खोलने का समय दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 या 4 बजे तक रखा जाना उचित है।

शुगर मिलों को किसानों का भुगतान करने के दिए निर्देश :

शुगरमिलों द्वारा गन्‍ना की लंबित राशि का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। करेली शुगरमिल द्वारा सबसे ज्‍यादा राशि का भुगतान लंबित है, निर्देशित करें। जिले में जो प्राइवेट डाक्‍टर्स कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी सख्‍ती से जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को भी प्रारंभ किया जाना उचित होगा, जिससे कि मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। सर्दी-खांसी, बुख़ार से पीड़ित मज़दूरों को नियोजित करना वर्जित होगा। हर व्यक्ति को फ़ेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। निर्माण स्थल पर हाथ धोने या सेनेटाईज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा।

इन दुकानों को मिली छूट :

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किराना एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को निश्चित दिन व निश्चित अवधि के लिए खोला जा सकता है। निर्माण कार्य सामग्री की दुकानों को भी खोला जाये। सभी प्रकार की रिपेयरिंग एवं विद्युत उपकरण शॉप आदि को भी खोला जाये। उद्योगों को 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ चलाये जाने की अनुमति होगी। जिले की सीमा बंदी यथावत रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आदि प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति नरसिंहपुर जिले में प्रवेश प्रतिबंधित :

बिना अनुमति के जिले की सीमा में आना व जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समारोह पर यथावत प्रतिबंध लगा रहेगा। विवाह एवं अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही अनुमति होगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले की जनता से अपील की कि आगामी कुछ दिनों के लिए पुन: धैर्य रखकर प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी के सहयोग से जिला अभी तक कोरोना मुक्त है। जिले की जनता द्वारा किये गये इस सहयोग को सदैव याद रखा जायेगा। आप सभी के द्वारा एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्त्तव्य निभाया जा रहा है।

बता दें कि मध्य प्रदेश कि जबलपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव सर्वप्रथम मरीजों का मामला सामने आते ही पूरे प्रदेश में नरसिंहपुर को सबसे पहले 15 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया था। इसी का कारण है कि जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। नरसिंहपुर में जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के निर्णय को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इस जिले की जनता लगातार जिला प्रशासन को सहयोग कर जिले को कोरोना मुक्त रखने में अपना अहम योगदान दे रही है।

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