हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों को दी राहत, बदले जाएंगे पुराने नियम

जबलपुर, मध्यप्रदेश: हाल ही में होमगार्ड सैनिकों की याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लिया फैसला, फैसले से होमगार्ड सैनिकों को मिली राहत।
हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों को दी राहत
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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिनों नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर के सभी होमगार्ड सैनिकों ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया था, साथ ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस संबंध में जबलपुर की हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है जिसमें साल के पूरे 12 महीने होमगार्ड की सेवाएं देने का आदेश दिया जिससे काम के साथ वेतन भी पूरा मिलेगा। वहीं डीजी होमगार्ड्स के आदेश पर रोक लगाते हुए केवल 10 महीने की सेवा और दो महीने की छुट्टी के प्रावधान को खत्म किया है।

मामले की अगली सुनवाई होगी 6 हफ्ते बाद :

इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने पूर्व के आदेशों को देखते हुए सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है, वहीं मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही मामले पर फैसला सुनाने के बाद अगली सुनवाई आगामी 6 हफ्तों पर तय की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट में विदिशा और रायसेन समेत अन्य स्थानों पर पदस्थ होमगार्ड के सैनिकों द्वारा याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया गया।

पुलिस आरक्षकों की तरह तय थे नियम :

इस संबंध में याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों ने बताया कि, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस आरक्षकों की तरह समान वेतनमान और भत्ते, लाभ देने का आदेश दिया था लेकिन वर्ष 2016 में सरकार ने नियमों में बदलाव कर नया प्रारूप तय कर जारी कर दिया था जिसमें डीजी होमगार्ड्स ने 2 महीने की छुट्टी और 10 महीने का प्रावधान कर दिया था। इस प्रावधान के अवैधानिक होने के साथ ही दो महीने छुट्टी के दौरान वेतन ना मिलने की गुंजाइश के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

होमगार्ड सैनिकों ने सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा :

बता दें कि, मामले में पिछले दिनों प्रदेशभर के होमगार्ड सैनिकों ने सरकार के खिलाफ नियमितीकरण और पुराने नियमों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। होमगार्ड सैनिकों का कहना था कि, यदि मांग पूरी ना हुई तो उग्र प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल की जाएगी।

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