निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले पर HC का आदेश, जारी होगा विस्तृत आदेश

जबलपुर, मध्यप्रदेश: हाई कोर्ट में निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर चल रहे मामले पर आज सुनवाई होने के बाद आदेश जारी हुआ है।
निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले पर HC का आदेश
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जबलपुर, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी का संकट जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब तक टला नहीं है वहीं संक्रमण के इस माहौल में हाई कोर्ट में निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर चल रहे मामले पर आज सुनवाई होने के बाद आदेश जारी हुआ है जिसके तहत केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश निजी स्कूलों को दिए गए हैं, साथ ही स्कूल संचालक इस दौरान ट्यूशन फीस बढ़ा नहीं सकते हैं।

क्या था पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार,कोरोना संकट के माहौल में दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद निजी स्कूल संचालक पूरी फीस लेना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगाने की बात कही थी लेकिन बच्चों के अभिभावकों को यह बात सही नहीं लगी और इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि, मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी जिसमें विस्तृत आदेश जारी होने की उम्मीद है।

30 सितंबर तक सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश

इस संबंध में, आपको बताते चलें कि, प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला किया है जिसमें अब आगामी 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रहेंगे तो वहीं ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जाएगी। इसके साथ बोर्ड क्लास के बच्चों को अपने डाउट स्पष्ट करने स्कूल जाने की अनुमति होगी बशर्ते अभिभावक की अनुमति होनी चाहिए।

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