Indore: नगर निगम में अब फिजूलखर्ची पर लगेगी रोक, व्यय सीमा होगी लागू
इंदौर । मेयर इन कौंसिल की बैठक में निगम द्वारा आयोजित भूमिपुजन, लोकार्पण कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक संगठनो, संस्थाओ की मांग पर निगम स्तर की जाने वाली व्यवस्थाओ के संबंध में नीति निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि निगम द्वारा समय-समय पर वार्ड,जोन, नगरीय क्षेत्र में आयोजित भूमिपुजन,लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही अन्य सामाजि संगठनों, संस्थाओ की मांग पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके तहत निगम द्वारा टेन्ट, टेन्ट सामग्री, साउण्ड सिस्टम, लाइट व अन्य व्यवस्थाओं कि जाती है, जिसमें समय-समय पर मांग अनुसार वृद्धि भी होती थी।
उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, महापौर द्वारा एमआईसी की बैठक में उक्त कार्यक्रमों के संबंध में नीति निर्धारण के प्रस्ताव में चर्चा करते हुए, वार्ड स्तर पर होने वाले भूमिपुजन,लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अन्य विकास कार्यो को भी यथा संभव क्लब (इकट्ठा) करके यथोचित एक स्थान पर ही भूमिपुजन,लोकार्पण के कार्यक्रम किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही वार्ड स्तरीय होने वाले विकास कार्यो के भूमिपुजन,लोकार्पण हेतु टेन्ट, टेन्ट सामग्री, साउण्ड, लाइट के लिये व्यय सीमा निम्नानुसार करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें राशि रुपये 1 करोड से 5 करोड़ तक के विकास कार्यों के भुमिपूजन,लोकार्पण कार्यक्रम समारोह हेतु अधिकतम व्यय राशि रुपए 35 हजार की सीमा रहेगी तथा राशि रुपए 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यो के भूमिपुजन,लोकार्पण कार्यक्रम समारोह हेतु अधिकतम व्यय राशि रुपए 50 हजार की सीमा रहेगी।
निगम द्वारा आयेाजित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्री, शासन स्तर, महापौर, आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार (वार्ड स्तरीय कार्यक्रम के अतिरिक्त) गरीमा के अनुरूप आयोजित कार्यक्रम में व्यवस्था तात्कालिक परिस्थितियों अनुसार कराई जा सकेगी। साथ ही कार्यक्रमो हेतु नीति निर्धारण के तहत सामाजिक संगठन या अन्य संस्था द्वारा आयेाजित कार्यक्रमो, समारोह, रैली, प्रदर्शनी आदि में निगम द्वारा टेन्ट, टेन्ट सामग्री, साउण्ड आदि की व्यवस्था नहीं कराई जाना प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, प्रभारी मंत्री अथवा शासन से प्राप्त निर्देशो के क्रम में आयोजित कार्यक्रम समारोह में ही आवश्यकता होने पर हितग्राहियो आदि के लिये महापौर अथवा आयुक्त के निर्देश पर स्वल्पाहार,भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्य कार्यक्रमों,समारोह में निगम स्तर से स्वल्पाहार,भोजन की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी। उपरोक्त निगम कार्यकमों से संबंधित उपरोक्तानुसार प्रस्तावित प्रस्ताव को मेयर इन कौंसिंल की बैठक स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे की नीति निर्धारण तथा व्यय सीमा लागू होने से निगम में फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी तथा राजस्व व्यय मे भी बचत होगी।
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