इंदौर मंदिर हादसा
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Indore Mandir Hadasa: 36 दर्दनाक मौत का मामला पहुंचा उच्च न्यायलय

Indore Temple Accident: मध्यप्रदेश शासन, इंदौर कलेक्टर, नगर निगम, मंदिर ट्रस्ट तथा जांच अधिकारी के विरुद्ध दायर की गई याचिका
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इंदौर। बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर की बावड़ी मौत कांड मामले में कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। शहर कांग्रेस इकाई की तरफ से अभिभाषक मनोहर दलाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। जिसमे घटना की पारदर्शी जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने तथा दोषियों पर कठोर कारवाई की मांग की गई हैं।

बावड़ी हादसे में 36 श्रध्दालुओं की मौत हो गई है। इस मामले में जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है मामले की जांच CBI से करवाई जाने मृतको को 25 लाख का मुवावजे व दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही दोषी नेताओ के खिलाफ जांच,शहर की विभिन्न बावड़ियों और कुओ से तत्काल कब्जे हटाए जाने की और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन होना चाहिए, साथ ही जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जांच में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एवं जांच एजेंसी सीबीआई से जांच करना चाहिए।

विगत दिनों 30 मार्च रामनवमी को स्नेह नगर के बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर की बावड़ी की छत धसने से पूजा-पाठ कर रहे 36 भक्तो की बावड़ी में गिरने से मौत हो जाने तथा 20 के लगभग नागरिको के घायल हो जाने से सम्पूर्ण शहर में शोक व्याप्त है वही शासन द्वारा मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तथा ट्रस्ट के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी विगत दिनों घायलों से मिले थे।

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