सड़क हादसे में लेडी अफसर गीतिका पांडे की  मौत
सड़क हादसे में लेडी अफसर गीतिका पांडे की मौतRE-Indore

Indore News : सड़क हादसे में लेडी अफसर की दर्दनाक मौत, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाती तो शायद बच जाती जान

Road Accident: मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत यदि वाहन चालक बिना हेलमेट लगाए हादसे का शिकार होता है ये उसकी लापरवाही होती है। इसी कारण कई वाहन चालकों को क्लेम नहीं मिल पाता है।
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इंदौर। सड़क हादसे में राऊ नगर परिषद में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक गीतिका पांडे की दर्दनाक मौत हो गई। वे एक्टिवा पर सवार होकर दफ्तर से अपने घर जा रही थी इसी दौरान एक टैंकर ने टक्कर मारी वे सड़क पर गिरी और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। यही चोट उनकी मौत का कारण बन गई। यदि वे हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रही होती तो शायद उनकी जान बच जाती। राऊ पुलिस मामले में जांच कर रही है।

कमल नगर राऊ में रहने वाली गीतिका पिता मनोज पांडे (23) राऊ नगर परिषद में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। वे दफ्तर से अपने घर की ओर आ रही थी। एक्टिवा पर सवार गीतिका सड़क पर जा रही थी उसी दौरान सामने स्पीड ब्रेकर आया तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड कम की उसी दौरान तेजी से आ रहे टैंकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना स्थल के पास ही पार्षद धर्मेंद्र की दुकान है। उन्होंने तत्काल गीतिका को अस्पताल पहुंचाया वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बिना हेलमेट हादसा हुआ तो नहीं मिलता क्लेम..!

हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों के लिए जीवन रक्षक होता है इसके बाद भी लोग बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक यदि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाला मौत का शिकार होता है तो बीमा कंपनी से क्लेम मिलने में भी संभावना न के बराबर होती है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत यदि वाहन चालक बिना हेलमेट लगाए हादसे का शिकार होता है ये उसकी लापरवाही होती है। इसी कारण कई वाहन चालकों को क्लेम नहीं मिल पाता है।

डीसीपी ट्रैफिक मनीष कुमार अग्रवाल के मुताबिक पुलिस का रोको-टोको अभियान पिछले सात सप्ताह से चल रहा है। इससे लोगों में हेलमेट को लेकर जागरुकता भी आ रही है। नप्रतिनिधियों के सहयोग से अभियान काफी सफल माना जा रहा है। बिना हेलमेट सड़क हादसों में बढते आंकड़ों को लेकर पुलिस मुख्यालय से भी आदेश आए हैं कि 15 जून के बाद बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सख्ती की जाएगी। वाहन चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को 500 रुपए और पीछे बैठे लोगों पर 300 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।

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