इंदौर, मध्यप्रदेश। मप्र के रतलाम जिले के आलोट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला की ओर से लगी अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विधायक चावला को अदालत से राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत की याचिका जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर ने खारिज कर दी गई है। विपणन संघ के गोदाम से खाद लूट व डकैती के मामले में आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। चावला की ओर से लगी अग्रिम जमानत याचिका पर अपर जिला लोक अभियोजक ने आपत्ति पेश की।
गौरतलब है कि 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन होने से रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित गोदाम पर दोपहर तक कुछ किसानों को ही खाद मिला था। शेष किसान गोदाम पर खाद लेने के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्रसिंह जादौन व अन्य ने गोदाम पर पहुंचकर पावती रखकर किसानों को खाद देने की बात कही थी तो विधायक तथा केंद्र प्रभारी व कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। बाद में विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम से खाद की बोरियां ले जाने लगे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली थी। बाद में स्टाक मिलान करने पर करीब 28 बोरियां कम पाई गई थी। गोदाम संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता जादौन व अन्य के खिलाफ लूट व शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था। बाद में प्रकरण में डकैती की धारा भी बढ़ाई गई। उसी रात पुलिस ने कांग्रेस नेता जादौन को गिरफ्तार कर दूसरे दिन इंदौर स्थित जनपप्रतिनिधि विशेष न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया था।
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