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Indore News : लक्ष्यानुसार वसुली नहीं करने पर 2 सहायक राजस्व अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच

बकायादारों के खिलाफ जब्ती-कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही शहर के कालोनाइजर व बिल्डरों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने पर इनके लायसेंस निरस्त किए जा रहे हैं।
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इंदौर। मार्च माह के अंत तक नगर निगम द्वारा लक्षित बकाया राजस्व वसूली के लिए इन दिनों शहर में जोर-शोर से अभियान चलाया जा रहा है। बड़े बकायादारों के खिलाफ कर न जमा करने पर जब्ती-कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इसके साथ ही शहर के कालोनाइजर व बिल्डरों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने पर इनके लायसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दो कालोनाइजर के लायसेंस निरस्त करते हुए अनुमति पर भी रोक लगा दी है। 

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर में संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध चलाए जा रहे वसूली अभियान में विभिन्न बकायादारो से राजस्व राशि की वसूली कार्यवाही में जप्ती कुर्की एवं अन्य कार्यावाही राजस्व वसूली अमले द्वारा की जा रही हैं। उक्त क्रम में ऐसे बड़े बकायादार जो कि कालोनाइजर , बिल्डर है एवं निगम द्वारा उनको कालोनाइजर , बिल्डर लायसेंस जारी किए गए हैं। उनकी संपत्तियो के संपत्तिकर खातो में संपर्क करने एवं नोटिस देने के उपरांत भी बकाया कर की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे कालोनाइजर व बिल्डरो के विरूद्ध लायसेंस निरस्ती करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के क्रम में शहर के कालोनाईजर व बिल्डर जिनकी संपतिकर की राशि बकाया है, उन्हे राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किए गए थे।

इनमें जोन क्र. 10 वार्ड क्र. 40 में संपत्ति खसरा क्र. 73/4/2, 74 एवं 75 / 3 ग्राम खजराना, इन्दौर के संपत्तिकर खाता क्रं. 1003025047 जो कि मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे पार्टनर शशिभूषण पिता ओमप्रकाश खण्डेलवाल के विरूद्ध देय बकाया कर राशि रुपये 14,17,056 /- की वसूली हेतु जारी नोटिस एवं जप्ती कुर्की कार्यवाही उपरांत भी राशि आज तक जमा नही कराई गई।  इसी प्रकार जोन क्र. 13 वार्ड क्रं. 77 में संपत्ति खसरा क्र. 227/1/2, 227/1/3, 227/1/4, 227/1/5 से 233/4, ग्राम लिम्बोदी, इन्दौर के संपत्तिकर खाता क्र. 1003111254 जो कि वरजिन्दर सिंह पिता दौलतराम छाबडा के विरूद्ध देय बकाया कर राशि रुपये 52,47,813  बकाया होकर आज दिनांक तक अप्राप्त होने से आयुक्त के निर्देशानुसार मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे पार्टनर शशिभूषण पिता ओमप्रकाश खण्डेलवाल एवं  वरजिन्दर सिंह पिता दौलतराम छाबड़ा के कालोनाईजर, बिल्डर के लायसेंस निरस्त करने एवं कालोनी सेल विभाग से उनकी कालोनियों में किसी भी प्रकार की अनुमति पर भी रोक लगाई गई।   

इसी प्रकार आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा राजस्व विभाग की जोनवार राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान पूर्व में विभागीय अधिकारियो को राजस्व वसुली हेतु निर्धारित लक्ष्य पर चर्चा करते हुए, समस्त बिल कलेक्टर को प्रतिदिन प्रतिवार्ड न्युनत्तम 10 रसीदे काटने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु राजस्व वसुली समीक्षा में ज्ञात हुआ कि जोन क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 11, जोन क्रमांक 14 के वार्ड क्रमांक 85 एवं जोन क्रमांक 15 के वार्ड क्रमांक 02 में कार्यरत् बिल कलेक्टर बालमुकुन्द निमाडे (विनियमित कर्मचारी), अखिलेश मालवीय (सहायक राजस्व निरिक्षक) एवं गोविन्द राठोर (विनियमित कर्मचारी ) के द्वारा लक्ष्यानुरूप वसूली एवं दिए गए निर्देशानुसार रसीदे नहीं गई।  इस पर आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा राजस्व वसुली कार्य में लापरवाही करने व लक्ष्यानुसार वसुली नही करने पर बिल कलेक्टर  बालमुकुन्द निमाडे, गोविन्द राठौर विनियमित कर्मचारीयों की सेवा समाप्त करते हुए, अखिलेश मालवीय सहा. राजस्व निरिक्षक को निलंबित करते हुये विभागीय जॉच संस्थित के आदेश दिए गए। इसके साथ ही आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जोन क्रमांक 17 एवं झोन क्रमांक 18 में पदस्थ प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी चन्द्रबली सिंह राजपूत (मूलपद दरोगा) एवं विनोद दुबे (मूलपद दरोगा) द्वारा लक्ष्यानुरूप वसूली नहीं करने पर जोन क्रमांक 17 एवं जोन क्रमांक 18 में पदस्थ प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी चन्द्रबली सिंह राजपूत एवं विनोद दुबे के विरूद्ध विभागीय जॉच करने के निर्देश दिये गये। 

31 मार्च तक कर मिल सकती है 50 प्रतिशत की छूट

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि म.प्र. नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2021 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 192 भोपाल, दिनांक 03.04.2021 के अनुसार तथा प्रशासन नगर पालिक निगम इन्दौर के संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 (आई) में शब्द पचास प्रतिशत की सीमा तक सम्पत्तिकर में छूट प्राप्त होगी के पश्चात् शब्द तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि सम्पत्तिकर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है जोड़ा गया है। अत: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवासीय स्वयं उपयोग की सम्पत्तियों पर अधिरोपित सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर सम्पत्तिकर (मद) में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता बनी रहेगी, परंतु यह छूट दिनांक 31.03.2023 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर ही दी जाएगी। आवासीय स्वयं उपयोग की सम्पत्तियों पर पूर्व के वर्षों (वर्ष 2021-22 तक) की बकाया करदाताओं को दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् शत प्रतिशत सम्पत्तिकर का भुगतान नियमानुसार मय अधिभार राशि निगम कोष में जमा करना होगा। इसी के चलत 26 मार्च रविवार औ्र 30 मार्च रामनवमी के अवकाश के दिन भी निगम मुख्यालय, समस्त जोनल कार्यालय के केश काउंटर खुले रहेंगे।

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