Indore : रेप के केस में फंसे विधायक के बेटे पर कोर्ट ने चार्ज लगाया
इंदौर, मध्यप्रदेश। बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर युवती से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। अपर जिला लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि विशेष अदालत में मोरवालं की ओर से रेप केस से डिस्चार्ज किए जाने को लेकर एक अर्जी पेश की गई थीं। कोर्ट ने उस अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। दुबे ने बताया विशेष अपर सत्र न्यायाधीश चारूलता दांगी की अदालत में सुनवाई चल रहीं है। उन्होने बताया कि कोर्ट ने करण मोरवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने गुहार की थी कि उसे रैप केस से डिस्चार्ज किया जाए। कोर्ट ने अभियोजन को गवाह प्रस्तुत करने को कहा है, साथ ही अदालत द्वारा न्यायालय में पीड़िता को गवाह देने हेतु तलब किया गया है।
आरोप पत्र पेश हो चुका है :
विधायक के बेटे करण मोरवाल और उसके मित्र राहुल के खिलाफ पिछले दिनों अलग-अलग धाराओं में चालान पेश किया जा चुका है।
6 माह बाद हुई थी गिरफ्तारी :
प्रकरण दर्ज होने के बाद करण गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय तक फरार रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था। करीब छह माह फरार रहने के बाद पुलिस ने उसे मक्सी से गिरफ्तार किया था, हालांकि उसे जमानत मिल गई थी।
फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी है आरोप :
करण पर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप भी लगाया है। इसके लिए उस पर एक प्रकरण अलग से दर्ज किया गया है। करण ने यह कहते हुए न्यायालय से जमानत मांगी थी कि घटना के वक्त वह इंदौर में था ही नहीं बल्कि बड़नगर के शासकीय अस्पताल में इलाज करवा रहा था और वहां भर्ती था। उसने जमानत आवेदन के साथ डाक्टर का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया था। इसी आधार पर न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि इस मामले में शिकायत के बाद हुई जांच में यह बात सामने आई कि दस्तावेज फर्जी हैं। पुलिस ने सर्टिफिकेट बनाने वाले डाक्टर और करण दोनों पर अलग से प्रकरण दर्ज किया था।
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