आरटीओ की एफआईआर के बाद बस संचालकों को जमानत, बस भी छूटी
आरटीओ की एफआईआर के बाद बस संचालकों को जमानत, बस भी छूटीसांकेतिक चित्र

Indore : आरटीओ की एफआईआर के बाद बस संचालकों को जमानत, बस भी छूटी

2 बस दुर्घटना में कई की मौत के बाद आरटीओ द्वारा की गई एफआईआर और वाहनों को जप्त करने की कार्यवाही का भी कोई असर नहीं हुआ है। बस संचालक लगातार नियमों को तोड़ कर आरटीओ की चेकिंग को चुनौती दे रहे हैं।
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इंदौर, मध्यप्रदेश। लगातार बस दुर्घटनाओं के बाद जागे परिवहन विभाग की 2 दिन चली चेकिंग के बाद भी बस संचालकों का नियम तोड़ना लगातार जारी है। बसों में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के साथ अधिक किराया वसूली भी आम बात है। 2 बस दुर्घटना में कई मौत के बाद आरटीओ द्वारा की गई एफआईआर और वाहनों को जप्त करने की कार्यवाही का भी कोई असर नहीं हुआ है। बस संचालक लगातार नियमों को तोड़ कर आरटीओ की चेकिंग को खुली चुनौती दे रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार पहले बस संचालकों द्वारा पहले प्रशासनिक सख्ती और पुलिस कार्यवाही का विरोध करने की घोषणा की थी। लेकिन बाद में अधिकारियों के समझाने पर मान गए है। वहीं दो घटनाओं में जप्त हुई बसों में से 1 मोटर मालिक को जमानत भी मिल गई और बस भी छूट गई है। बसों में अधिक किराया वसूलने के मामलें में यात्रियों की शिकायत नहीं मिलने से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बीते दिनों इंदौर जिले में ओवर टेक कर रही बस के पलटने की 2 घटनाओं के बाद जिला प्रशासन, और परिवहन विभाग सक्रिय हुआ था। इसके साथ ही मोटर मालिकों ने भी एफआईआर और वाहनों के परमिट निरस्त कर वाहन जप्त करने का विरोध करने की घोषणा की थी। इस मामलें में अब दोनो और से खामोशी है।

मिली जमानत, छूटी बस :

आरटीओ द्वारा 2 दिन बसों की जांच कर बिना परमिट और ओवरलोड बसों के खिलाफ कार्यवाही की गई। वही दुर्घटना के बाद हुई पुलिस प्रकरणों में सामान्य धाराओं के चलते 1 मोटर मालिक को जमानत मिल गई और उसकी बस भी छूट गई। ऐसे में बस संचालकों ने भी कोई विरोध नहीं किया। सूत्रों के अनुसार मोटर मालिकों का भी मानना है कि बस दुर्घटनाओं में यात्रियों की मौत होने से उन्हें भी दुख है। वे भी इससे परेशान है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना चाहते है। वहीं दूसरी और अभी तक परिवहन आयुक्त की घोषणा के अनुसार कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें बस के दुर्घटना ग्रस्त होने पर मोटर मालिक पर प्रकरण और बस का परमिट निरस्त करने और वाहन जप्त करने का लिखा गया हो। बस मालिकों का मानना है कि ऐसा कोई आदेश जारी होने पर उससे कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी।

अधिक किराया पर कार्यवाही नहीं :

एक तरफ बसों की चेकिंग हो रही है और दूसरी तरफ बसों में ओवरलोडिंग हो रही है। भेरूघाट पर लगातार दो बस हादसों के बाद भी बस में ओवर लोडिंग से सवार यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ रही है, बल्कि हादसे का भी डर बना रहता है। इंदौर हरदा रूट पर चलने वाली बसों के ऑपरेटर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इंदौर से हरदा तक का एसी बसों में मनमर्जी का किराया लिया जा रहा है। बसों में यात्रियों को खड़े होकर जाने पर और बोनट पर बैठने का अलग किराया लिया जा रहा है। जोकि ओवर लोडिंग ही है। लेकिन इस मामलें प्रमाण के साथ शिकायत नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी भी मान रहे है कि ओवर लोडिंग और अधिक किराया वसूली हो सकती है। इसकी शिकायत होने पर कार्यवाही की जाएगी।

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