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गर्मियों में अधिवक्ता न्यायालय में काला कोट पहनने की अनिवार्यता से मुक्त

न्यायालय में पैरवी करने के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहनना अनिवार्य होता है, किन्तु गर्मी में काला कोट पहने रहने से अधिवक्ताओ को परेशानी होती है।
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जबलपुर। भीषण गर्मी को देखते हुये सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट को छोडक़र प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील व अधिनस्थ न्यायालयों में पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को अनिवार्य काला कोट पहनने की छूट 15 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक रहेगी। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया के निर्देश पर कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला ने इस आशय की अधिसूचना प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघो को जारी कर सूचना हाईकोर्ट प्रशासन सहित प्रदेश के समस्त जिला न्यायाधीशो को भेजी गई है

उपरोक्त जानकारी देते हुये मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि न्यायालयो में पैरवी करने के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहनना अनिवार्य होता है, किन्तु भीषण गर्मी व धूप में काला कोट पहने रहने से अधिवक्ताओ को परेशानी होती है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चैप्टर-4, पार्ट- 6, नियम-4 के तहत ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओ को काला कोट पहनकर व्यवसाय करने की शिथिलता प्रदान करता है। यह शिथिलता 15 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के अधिवक्ताओ को छोडकर प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील व अधिनस्थ न्यायालयो में पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को रहेगी। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने इसे अधिवक्ताओं के हितार्थ बताते हुये कहा कि अधिवक्तागण् 15 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक की ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान सफेद शर्ट व काली/ सफेद/ धारी/ की पेन्ट व बैंड धारण कर अपने अभिभाषकीय दायित्व का निर्वहन कर सकेगें।

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