भोपाल, मध्य प्रदेश। शहर में प्रतिष्ठान, कार्यस्थल मॉल, दुकानें, धार्मिक पूजा स्थल आदि में संबंधित मालिक और प्रबंध समिति द्वारा कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन स्वयं और आने वाले व्यक्तियों से नहीं कराए जाने पर अब संबंधित दुकान मालिक, प्रतिष्ठान अथवा धार्मिक स्थलों में कार्यरत व्यक्तियों को कोविड 19 में संलग्न शासकीय अधिकारियों के साथ नाके, फीवर क्लीनिक एवं प्रचार-प्रसार व्यवस्था आदि के कार्य में कोरोना वॉलिंटियर्स के रूप में संलग्न कर कार्य कराया जायेगा और प्रतिष्ठानों को 3 दिन अनिवार्य रूप से बन्द करना होगा।
निर्देशों का पालन नहीं करने पर ये होगी कार्रवाई :
कलेक्टर ने कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान, दुकान, शॉपिंग मॉल सहित अन्य प्रतिष्ठान आगामी 3 दिनों के लिए बंद की जायेगी। इसके अतिरिक्त जारी आदेश का पालन अथवा उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
आदेश का पालन नहीं करने पर देना होगा अर्थदण्ड :
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश में प्रतिष्ठानों, कार्य स्थलों, मॉल, दुकानों, धार्मिक स्थलों आदि में कोविड-19 के बचाव के लिए जारी निर्देशों को भोपाल जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर बिना फेस मास्क, फेस कवर के व्यक्तियों के विरुद्ध 100 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 500 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के पर 1 हजार रुपए तथा होम अथवा संस्थागत क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर राशि 2 हजार रुपये स्पॉट फाइन करने के लिए पूर्व में आदेश जारी किए गए है। इसके बाद भी एसओ पी का पालन नहीं कराया का रहा है। कलेक्टर ने कहा कि आदेश के उल्लघंन होने पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है और धारा 188 में कर्रवाई भी की जा सकेगी।
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