20 हजार से अधिक बकाया है तो संपत्ति कुर्क कर सकता है निगम
20 हजार से अधिक बकाया है तो संपत्ति कुर्क कर सकता है निगमSocial Media

Bhopal : 20 हजार से अधिक बकाया है तो संपत्ति कुर्क कर सकता है निगम

भोपाल, मध्यप्रदेश : अगर आप पर संपत्तिकर या जलदर का 20 हजार से अधिक बकाया है तो जल्द जमा कर दें। इस महीने के बाद नगर निगम संपत्ति कुर्क कर नीलाम कर देगा।
Published on

भोपाल, मध्यप्रदेश। अगर आप पर संपत्तिकर या जलदर का 20 हजार से अधिक बकाया है तो जल्द जमा कर दें। इस महीने के बाद नगर निगम संपत्ति कुर्क कर नीलाम कर देगा। पहली बार इस तरह सख्ती से वसूली की तैयारी चल रही है। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने सभी 85 वार्ड के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि हर वार्ड में 100 बड़े बकायादारों को चिंहित करें। ताकि उनकी संपत्ति नीलाम की जा सके। इसके अलावा निगम ने अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के बकायादारों की संपत्ति नीलाम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जोन 12 की दो ऐसी दुकानों को नीलाम करने के लिए ऑफर बुला लिए हैं।

दरअसल हाल ही में नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की समीक्षा की थी। जिसमें सामने आया कि शहर में ऐसे हजारों की संख्या में बड़े बकायादार हैं, जो समय पर निगम को टैक्स नहीं दे रहे हैं। पिछले कार्यकाल में निगम ने बकायादारों की संपत्तियां कुर्क तो कीं, लेकिन इसे नीलाम नहीं कर सके। इसलिए निगम अब बकायादारों की न केवल संपत्ति कुर्क करेगा, बल्कि उसे ऑनलाईन नीलाम भी करने से नहीं चूकेगा। इसके लिए निगम ने सभी 85 वार्ड के प्रभारियों को हर वार्ड से 100 बकायादारों की सूची बनाने को कहा है। साथ ही पुराने डिफाल्टरों की सूची अलग से बनेगी।

20 हजार से अधिक बकायादारों पर भी होगी सख्ती :

अब तक निगम लाखों रूपए के बकायादारों पर सख्ती करता था। लेकिन अब 20 हजार से अधिक के बकायादार भी नीलामी के क्राईट एरिया में आएंगे। यानि निगम उनकी संपति कुर्क करने के बाद ऑनलाईन नीलाम भी कर देगा। इसी प्रकार निगम स्वामित्व की दुकान या प्लाट पर किराया, भूभाटक बकाया है तो उनके आवंटन भी निरस्त होंगे। आवंटन निरस्त की गई दुकानों को निगम दोबारा नीलामी करेगा। निगम प्रशासन ने जिला पंजीयक से मिली सूची में दर्ज सभी दुकानदारों से पंजीयन शुल्क की राशि जमा कराएगा।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com