कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया
कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लियासांकेतिक चित्र

हनी ट्रैप मामला : कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया

इंदौर, मध्यप्रदेश : मामले से जुड़े पैन ड्राईव, सीडी और अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेज मिलेंगे या नहीं बहस पूरी।
Published on

इंदौर, मध्यप्रदेश। विशेष न्यायाधीश मनोज तिवारी के न्यायालय में हनी ट्रैप मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपियों की ओर से आवेदन प्रस्तुत हुआ था। इसमें मांग की गई है कि जब्त पैन ड्राइव और अन्य दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपना बचाव तैयार कर सकें। गुरुवार को इसी पर बहस हुई।

आरती दयाल, श्रवेता विजय जैन और श्वेता स्वप्निल जैन की तरफ से अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत हुए। इनमें बैक खातों से लेन-देन की अनुमति चाही गई। एक आवेदन में जब्त कार सुपुर्दनामे पर सौपने के लिए कहा गया। हनी ट्रैप मामले में गुरुवार को जिला न्यायालय में इस बात पर बहस हुई कि आरोपियों को मामले से जुड़े पैन ड्राइव, सीडी और अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेज मिलेंगे या नहीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब इस मामले में 1 अगस्त को आदेश सुनाएगी। गुरुवार को आरोपियों की तरफ से बैंक खाते में लेनदेन की अनुमति देने और जब्त कार सुपुर्दनामे पर सौपने के संबंध में भी आवेदन प्रस्तुत हुआ। कोर्ट इस पर भी एक अगस्त को सुनवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस थाना पलासिया पर शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है और इस वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये महिलाएं फिरौती के रूप में तीन करोड़ रुपये मांग रही थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर ब्लैकमेलिंग करने वाली पांच महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह प्रकरण एसआइटी को सौंप दिया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही है। आरोपियों की तरफ से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर, एडवोकेट यावर खान पैरवी कर रहे हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com