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HIGHCOURT: जांच रिपोर्ट के आधार पर करो कार्यवाही ,आजीविका मिशन में करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट सख्त

याचिका में कहा गया था कि नियम विरुद्ध तरीके से साल 2017 में 29 जिलों में सूक्ष्य बीमा योजना के तहत महिलाओं के सेल्फ ग्रुप बनाकर बीमा के नाम पर 1 करोड़ 78 लाख रूपये की राशि एकत्र की गयी थी।
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जबलपुर। केन्द्र सरकार की आजीविका मिशन योजना में भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक तरीके से की गयी नियुक्तियों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डीडी बसंल की युगलपीठ ने ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियो के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करें। युगलपीठ ने याचिका को अंतिम निराकरण के लिये सुरक्षित कर लिया है।

याचिकाकर्ता भूपेन्द्र कुमार प्रजापति की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में पिछले पांच सालों में आजीविका मिशन के तहत हुए भ्रष्टाचार का खुलासा उनके द्वारा किया गया था। नियम विरुद्ध तरीके से साल 2017 में 29 जिलों में सूक्ष्य बीमा योजना के तहत महिलाओं के सेल्फ ग्रुप बनाकर बीमा के नाम पर 1 करोड़ 78 लाख रूपये की राशि एकत्र की गयी थी। उक्त राशि बैंक में जमा नहीं की गयी और किसी प्रकार का कोई बीमा नहीं कराया गया। इसके अलावा राज्य परियोजना प्रबंधक सुषमा रानी ने फर्जी नियुक्ति दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाई है। योजना के तहत रोजगार के संसाधनों व मशीनों को निर्धारित से तीन गुने दाम में खरीदकर भ्रष्टाचार किया गया है। आरोप है कि योजना के तहत की गयी दो सौ से अधिक नियुक्तियां भी फर्जी तरीके से की गयी है।

जिसके बाद सीनियर आईएएस दिव्या मराव्या को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि जांच में शिकायतों को सही पाते हुए लगभग एक साल पहले मिशन के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन वेलवाल, राज्य परियोजना प्रबंधक सुषमा रानी शुक्ला, सीनियर आईएएस प्रियंकादास एनआईआरडी हैदराबाद के संचालक सहित अन्य के खिलाफ अपराधिक धोखाधड़ी व जालसाजी सहित 10 धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की अनुशंसा की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे। याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने उक्त निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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