निशा बांगरे मामले में सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह बाद की दी तारीख, विवेक तन्खा ने की पैरवी
हाइलाइट्स
निशा बांगरे मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य सरकार को दिया एक हफ्ते का समय।
विवेक तन्खा ने कहा कि, अब इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया तो हम निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे।
एडवोकेट विवेक तन्खा और जूनियर वकील ब्रायन डीसिल्वा ने की निशा बांगरे की पैरवी ।
Nisha Bangre Case Update : भोपाल, मध्यप्रदेश। हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे (Nisha Bangre) के इस्तीफे पर निर्णय लेने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। निशा ने इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खट-खटाया था। दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा कि, नियम के तहत इस्तीफा एक महीने पहले मंजूर कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन शासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया।
बता दें कि, निशा बांगरे (Nisha Bangre) की तरफ से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट विवेक तन्खा (Vivek Tankha) और जूनियर वकील ब्रायन डीसिल्वा (Brian D'Silva) ने पैरवी की है। तन्खा ने कहा कि 'सरकार जान-बूझकर मामले में लेट-लतीफी कर रही है। इसके साथ ही विवेक तन्खा ने कहा कि, अगर दो दिन के अंदर इस्तीफे पर फैसले पर विचार नहीं किया गया तो सोमवार को हम निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे।
छुट्टी नहीं मिलने पर दिया था इस्तीफा
डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने 25 जून को अपने घर के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगी थी। उन्हें छुट्टी नहीं मिलने पर उन्होंने 22 जून को अपने विभाग को लेटर लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी। बता दें कि, वो तीन महीने पहले छतरपुर जिले के लवकुशनगर में एसडीएम के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन इसे अभी तक शासन द्वारा स्वीकार नही किया गया है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।