बावड़ी मामले पर जनहित याचिकाओं पर हुई सुनवाई
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बावड़ी मामले पर जनहित याचिकाओं पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा- मंदिर ट्रस्ट को भी याचिका में पक्षकार बनाया जाए

हाईकोर्ट में स्नेह नगर स्थित श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल बावड़ी मामले को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं पर आज सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई।
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इंदौर, मध्य प्रदेश। हाईकोर्ट में स्नेह नगर स्थित श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल बावड़ी मामले को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं पर आज सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील मनीष यादव ने बताया कि, कोर्ट ने कहा- जनहित याचिका में मंदिर ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया जाए।

इन याचिकाओं के अलावा दो अन्य याचिकाएं भी इसी मामले में दायर हुई हैं। उनकी सुनवाई किसी अन्य दिन होगी। इन याचिकाओं में हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में मृतकों के परिजन को न्यूनतम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग भी है। दोनों ही जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मनीष यादव पैरवी की।

यह था मामला:

आपको बता दें कि, 30 मार्च को स्नेह नगर (पटेल नगर) स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग रामनवमी के अवसर पर मंदिर में आयोजित हवन में शामिल होने के लिए वहां जमा हुए थे। बावड़ी करीब 80 फीट गहरी थी और उसे स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था। हवन करने वालों को यह पता ही नहीं था कि, वे बावड़ी के ऊपर बैठकर हवन कर रहे हैं। स्लैब टूटने से ये सभी लोग बावड़ी में गिर गए।

वहीं, रहवासियों का कहना है कि, उन्होंने अवैध निर्माण की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से मंदिर के अवैध निर्माण को जमीदोज कर दिया और इससे निकले मलबे से ही बावड़ी को पाट दिया।

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