कोरोना आपदा पर HC का बड़ा आदेश: 15 जून तक लागू रहेंगी अंतरिम जमानतें-पैरोल

जबलपुर, मध्यप्रदेश : जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देजनर स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला, MP की सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 15 जून तक लागू रहेंगे।
HC का बड़ा फैसला
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जबलपुर, मध्यप्रदेश। एमपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है, बता दें कि इस बुरे असर से बचाने के लिए लगातार तमाम प्रयास भी किये जा रहे हैं, तो भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, मिली जानकारी के मुताबिक अब इस संक्रमण की चपेट में मध्यप्रदेश की अदालतें भी आ गई हैं और अदालतों में कोरोना के एकाएक मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में स्वत संज्ञान लिया और माना कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के आकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।

हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया बड़ा आदेश :

जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देजनर स्वतः संज्ञान याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है, बता दें कि चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक की डिवीज़न बैंच ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश की सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 15 जून तक लागू रहेंगे, सभी अंतरिम जमानतें और पेरोल 15 जून तक जारी रहेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 15 जून तक प्रदेश में कोई भी अतिक्रमण ना हटाया जाए और बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं 15 जून तक सम्पत्तियों की नीलामी ना करें, इसके साथ ही प्रदेश में प्रदेश में सभी अदालतों के आदेशों के पालन की समय सीमा बढ़ाकर हाईकोर्ट ने 15 जून कर दी है। अब 15 जून को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना बेकाबू हो चुका है, हालात ऐसे हैं कि नए संक्रमितों और मौत के आंकड़ों ने अस्पताल और श्मशान घाटों की व्यवस्था बिगाड़ दी है। हालात को देखते हुए कई जिलों में लाॅकडाउन लगा दिया गया है वहीं इस बीच लगातार मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना से बचाव के लिये जनता से अपील कर कहा है कि 'मास्क लगाइए सुरक्षित रहिए'।

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