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नाली के मामूली विवाद पर दंपत्ति को मौत के घाट उतारने वाले तीन आरोपियों को फांसी

अदालत ने मामले में फैसला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति नाली के मामूली विवाद को लेकर निर्मम हत्या कर सकता है वह व्यक्ति सभ्य समाज के लिए एक आतंक मात्र है।
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जबलपुर। गोरखपुर थानातंर्गत रामपुर क्षेत्र में नाली के मामूली विवाद पर लाठी व चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक दंपत्ति को मौत के घाट उतारने वाले तीन आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे अनिल चौधरी की अदालत ने कहा कि उक्त जघन्य अपराध रुह कंपा देने व रोंगेटे खड़े कर देना वाला है, इस पर अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी रवि कुशवाहा, राजा कुशवाहा व विनय कुशवाहा को दोषी करार देते हुए तीनों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाये रखने के निर्देश दिये है, जब तक की उनकी मृत्यू न हो जाये। उक्त फैसले की पुष्टि के लिये मामले को हाईकोर्ट रेफर किया गया है। वहीं आहत रुचि को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के निर्देश दिये है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रार्थी गोलू कुशवाहा ने 14 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी विनय कुशवाहा, राजा कुशवाहा एवं रवि कुशवाहा के साथ उसके साई नगर रामपुर स्थित घर में बाउड्री बाल कूदकर अंदर आये और उसकी पत्नी रूचि से गाली गलौच करते हुये लाठी से मारपीट की। रूचि बचने के लिए दौड़ी पर अभियुक्त विनय ने चाकू से उसको जान से मारने की नियत से चोटे पहुंचाई। बीच बचाव में गोलू कुशवाहा के पुत्र प्रतीक को भी आरोपीगण ने चाकू से चोटे पहुंचाई । इसी बीच पुष्पराज एवं नीलम बीच बचाव के लिए आये, जिस पर अभियुक्तगण ने दोनों को चाकू से घातक चोटे पहुंचाई। जिससे दोनों की मृत्यू हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया।

समाज के लिये आतंक है आरोपी

अदालत ने मामले में अपना फैसला देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति नाली के मामूली विवाद को लेकर चाकू व लाठी से मारकर निर्मम हत्या कर सकता है वह व्यक्ति सभ्य समाज के लिए एक आतंक मात्र है और ऐसे व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास का दण्डादेश उपयुक्त नहीं है। जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने प्रकरण को विरल से विरलतम मानते हुये प्रकरण के तीनो अभियुक्तगण विनय कुशवाहा, राजा कुशवाहा, रवि कुशवाहा को दोहरा मृत्युदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अजय कुमार जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी, कृष्णगोपाल तिवारी विशेष लोक अभियोजक,सुशील सोनी एजीपी द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

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