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Gwalior : हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से किया इंकार

हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। इसके बाद शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर परीक्षाओं पर से रोक हटाने की मांग की थी।
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ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक हटाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। ओर  छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच ने की थी। अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। इसके बाद शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर परीक्षाओं पर से रोक हटाने की मांग की थी। शासन ने नसिंग परीक्षाओ पर रोक हटाने की मांग ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने रखी तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह मानवता के लिए खतरनाक है इसलिए रोक नहीं हटाई जा सकती।

उल्लेखनीय है कि 7 फरवरी को एनएसएम के नर्सिंग स्टाफ के पेपर लीक मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। इस पेपर लीक होने के बाद हजारों अभ्यार्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जो बड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी किए थे।

26 छात्रों ने  खरीदा था पेपर

मामले के आरोपियों ने 80 लोगों से डील की थी, जिसमें से करीब 26 छात्रों ने पेपर खरीदा था। सभी से 3-3 लाख रुपए की कीमत पर इन पेपर्स को दिया जाना तय हुआ था। भनक लगने पर भांडाफोड हुआ। यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चलता था। उक्त पेपर लीक कराने वाले गिरोह के तार भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, सागर से जुड़े बताए जा रहे हैं। 

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