ग्वालियर: रेलवे ट्रैक पर छिपकर बना रहे थे रील्स
ग्वालियर: रेलवे ट्रैक पर छिपकर बना रहे थे रील्सSudha Choubey - RE

ग्वालियर: रेलवे ट्रैक पर छिपकर बना रहे थे रील्स, आरपीएफ ने दो युवकों को पकड़ा- देना पड़ा इतना जुर्माना

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने सिथौली रेल सेक्शन के बीच पटरियों पर मोबाइल से रील बना रहे दो युवकों को पकड़ा है।
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हाइलाइट्स-

  • मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से आई बड़ी खबर।

  • ग्वालियर के रेलवे ट्रैक से आरपीएफ ने दो युवकों को पकड़ा।

  • दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर छिपकर बना रहे थे रील्स।

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने सिथौली रेल सेक्शन के बीच पटरियों पर मोबाइल से रील बना रहे दो युवकों को पकड़ा है। दोनों लड़कों को RPF के जवान लेकर थाने पहुंचे। इन दोनों पर रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर रेल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां इन लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। दोनों लड़कों ने थाने पहुंचते ही अपने कान पकड़े और माफी मांगी कि, वह कभी रेल की पटरियों की तरफ नहीं जाएंगे।

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एजी ऑफिस पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर जब आरपीएफ थाने के सब इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह अपनी टीम के साथ गस्त कर रहे थे, इस दौरान आरपीएफ की टीम की नजर ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर पड़ी। इस दौरान ट्रेनों का आवागमन भी हो रहा था। यहां दो युवा रील बना रहे थे, जिसके बाद आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को पकड़ा। पूछताछ करने पर युवकों की पहचान 18 साल का राम लखन वाल्मीकि और 18 साल के शाहवान के रूप में हुई। आरपीएफ जवान दोनों युवकों को पकड़कर थाने लाए और पूछताछ की, तो युवकों ने बताया कि, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लाइक्स बटोरने के लिए वे रील्स बना रहे थे।

जुर्माना के बाद जमानत पर छोड़ा:

आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार को जब वो जवानों के साथ गश्त कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें रेल्वे लाइन पर दो युवक रील बनाते हुए दिखाई दिए। जिन्हें मौके से पकड़ कर थाने लेकर पहुंचे, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रेलवे कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन पर जुर्माना करने के बाद उन्हें वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया है। बता दें, दोनों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया और चेतावनी दी गई कि, आगे से ऐसा कार्य न करें।

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