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खुशखबरी! MP में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ाया, CM की घोषणा पर जारी हुआ आदेश

MP News: चुनाव के मद्देनजर राज्य की सरकार दिल खोलकर प्रदेश की जनता को सौगात देने में लगी हुई है। ऐसे में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय तीन हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया है।
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MP News: एमपी में विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election) होना है। चुनाव के मद्देनजर MP सरकार (Government) दिल खोलकर जनता को सौगात देने में लगी हुई है। ऐसे में अब प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers) के लिए खुशखबरी है कि, कार्यकर्ताओं का मानदेय तीन हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया है, इसके आदेश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा पर जारी हुआ आदेश :

बता दें, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) द्वारा इसी माह इसकी घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में राशि बढ़ाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा पर ये आदेश जारी हुआ है।

एक जुलाई से बढ़ा हुआ मानदेय देने के आदेश जारी-

महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला और बाल विकास विभाग ने एक जुलाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को बढ़ा हुआ मानदेय देने के आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश जारी
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महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश 

  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से राशि रूपये 3000/- प्रतिमाह, आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से राशि रूपये 750/- प्रतिमाह की वृद्धि की स्वीकृति।

  • 01 जुलाई 2023 से प्रदान की जाती है। मानदेय वृद्धि माह जुलाई 23 के मानदेय जो माह अगस्त 23 में देय होगा से लागू होगी।

  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि रूपये 1000/- वार्षिक वृद्धि तथा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में राशि रूपये 500/- वार्षिक वृद्धि राज्य मद से आगामी वर्ष से प्रदान की जाती है।

  • 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त राशि रूपये 1,25,000/- तथा आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एकमुश्त राशि रूपये 1,00,000/- भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

  • एकमुश्त राशि का भुगतान 01 जुलाई 2023 उपरान्त सेवानिवृत्ति पर देय होगा।

  • यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2023 से प्रभावशील होगा।

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