जबलपुरः पूर्व भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के जबलपुर में पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की हाईकोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस वी पी एस चौहान की सिंगल बेंच ने कार्रवाई करते हुए सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगाई है।
तहसीलदार से मारपीट के संबंध में सुनाई थी सजाः
बता दें कि, तहसीलदार से मारपीट और बलवा करने के मामले में दोषी मानते हुए भोपाल की विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी जिस पर विधायक ने विशेष कोर्ट की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विशेष कोर्ट से सजा मिलने के बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।जिसके बाद से पवई सीट खाली रह गई थी।
इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बयानः
इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए जस्टिस ने सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगाई है ऐसे में विधायक की सदस्यता विधानसभा में बरकरार रहेगी।
मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा इस मामले को देखते हुए जल्दबाजी में सदस्यता समाप्त कर दी गई जिससे देश में गलत संदेश गया।
वहीं तहसीलदार से की गई पूछताछ में सामने आया है कि मारपीट करने वाले दो आरोपियों में प्रहलाद लोधी शामिल थे।
न्यायपालिका पर जताया विश्वासः
इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक लोधी ने कहा कि," मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था कि, यह फैसला मेरे पक्ष में ही आएगा।"
विधानसभा स्पीकर के फैसले से मचा था सियासी बवालः
बता दें कि, विधानसभा स्पीकर द्वारा इस मामले पर विशेष कोर्ट के फैसले को देखते हुए पूर्व विधायक लोधी की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी जिससे प्रदेश में सियासत मे बवाल मच गया था। वहीं भाजपा के विधायकों द्वारा इस संबंध में राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा था और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले को गैरकानूनी बताया था।
जबलपुरः सजा के खिलाफ अपील करने हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक
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