Court Orders : आबकारी अधिकारी की 1 करोड़ 57 लाख 97 हजार 272 रुपए की संपत्ति होगी राजसात
भोपाल, ( खालिद हाफिज )। भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति कमाने वाले होशंगाबाद खण्डवा के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी भवानी प्रसाद भारके उनकी पत्नी माया भारके और पुत्र अमित भारके एवं सुमित भारके की 1 करोड़ 57 लाखए 97 हजार 272 रूपये की चल -अचल स पत्ति को अनुपातहीन संपत्ति मानते हुए विशेष न्यायाधीश विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन डॉ. धर्मेंद्र कुमार टाडा की अदालत ने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद अधिहरण योग्य पाते हुए मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा-15 के तहत मध्यप्रदेश राज्य के पक्ष में राजसात किये जाने के आदेश पारित किए हैं।
विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में आरोपी को निर्देशित किया है कि वो उपरोक्त चल एवं अचल संपत्ति का आधिपत्य कलेक्टर को सौंपे। आदेश के अनुसार प्रभावित की ओर से उपरोक्त संपत्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर नगद धनराशि जमा कराये जाने की दशा मे उक्त संपत्तियां अधिहरण राजसात किए जाने से मुक्त रहेंगी।
यह है मामला
अभियोजन के मुताबिक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल ने सूचना प्राप्त होने पर 2 नवंबर 2011 को पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा शिकायत क्रमांक 557/11 में उल्लेखित आरोपी के सत्यापन में आरोपी भवानी प्रसाद भारके तत्कालिक जिला आबकारी अधिकारी होशंगाबाद-खण्डवा के संबंध में सत्यापन किये जाने पर आरोपी भवानी प्रसाद भारके द्वारा अपने शासकीय पद पर 1979 से आबकारी निरीक्षक के पद पर रहेते हुऐ सेवा काल में अनुपातहीन चल एवं अचल संपत्ति का होना पाया गया। आरोपी का पुत्र अपने पिता की आय पर आश्रित था उसका पृथक से कोई मकान नहीं पाया गया।
आरोपी भवानी प्रसाद भारके द्वारा आय के स्त्रोतो से संपत्ति से अर्जित कर भ्रष्टाचार से षडयंत्र पूर्वक निवेश- खर्च करना पाया गया। आरोपी के मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद विधिवत कार्यवाही किया जाकर विशेष अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। अदालत द्वारा आरोपी के विरूद्ध अघोषित आय से अधिक चल एवं अचल संपत्ति पाये जाने पर आरोपी की 1 करोड 57लाख 97 हजार 272 रूपये की संपत्ति राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया।
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