MP में ई-रिक्शा या कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अलग से लेना होगा बिजली कनेक्शन

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेना होगा, वाहन घरेलू बिजली कनेक्शन से चार्ज करते पाए गए तो जुर्माना होगा।
 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अलग से लेना होगा बिजली कनेक्शन
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अलग से लेना होगा बिजली कनेक्शनSocial Media
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भोपाल, मध्यप्रदेश। पेट्रोल-डीजल के बढ़ रही कीमतों की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है, ई-रिक्शा के साथ-साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार तक बाजार में आ रही हैx, इनकी डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के चलते बढ़ रही बिजली की खपत को देखते हुए बिजली कंपनियों ने फैसला लिया है कि, अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अलग से बिजली कनेक्शन लेना होगा।

गाड़ी चार्ज करने के लिए अलग से लेना होगा बिजली कनेक्शन :

इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों को सख्त चेतावनी जारी की गई है, इस चेतावनी के जरिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि, प्रदेश में वाहनों जैसे ई-रिक्शा या कोई भी व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अलग से बिजली कनेक्शन लेना होगा। ऐसे में अगर कोई घरेलू बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग होते पाया गया, तो बिजली चोरी का प्रकरण बनेगा और वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा।

ऊर्जा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश :

बता दें, प्रदेश में घर के मीटर से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है, ऊर्जा विभाग ने सख्त आदेश जारी कर कहा है कि लोग अलग से मीटर लें और अपनी गाड़ियां चार्ज करें, विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहन के चार्जिंग के लिए बिजली की दरें भी अलग से तय की गई हैं, इसमें सभी तरह के शुल्क मिलाकर करीब 6 प्रति यूनिट बिजली पड़ेगी, किसी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने कही ये बात

इस मामले पर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा- पर्सनल ई-व्हीकल की चार्जिंग घरेलू कनेक्शन से करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कॉमर्शियल ई-व्हीकल घरेलू या चोरी की बिजली से चार्ज किए जा रहे हैं तो इनकी चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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ऊर्जा विभाग

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