राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी में चुनाव आयोग ने आगामी नगर निकाय के चुनावों को देखते हुए कलेक्टरों के तबादलों पर रोक लगाकर एक नया फरमान जारी कर दिया है , जिससे यह सूचना 20 जनवरी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक जारी रहेगी।
चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगीः
बता दें कि, यह रोक मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है। यदि किसी अधिकारी का किसी अन्य जगह आवश्यक और जरूरी रूप से तबादला करना हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
चुनाव आयोग करेगा चुनावी प्रक्रिया की शुरूआतः
आगामी नगर निगम के चुनाव की रूपरेखा के अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा 25 नवंबर से 20 जनवरी 2020 तक मतदाताओं की सूची पर संक्षिप्त पुनर्रीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया चलेगी। जिसके कारण इन 57 दिनों के दौरान अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाते हुए प्रशासनिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
वही चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जुड़ने वाले नए मतदाताओं के लिए एक जनवरी 2020 से नाम शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके साथ 25 नवंबर से सभी जिलो में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
आवश्यक तबादलों में लेनी होगी अनुमतिः
इस व्यवस्था के दौरान सरकार द्वारा किसी अधिकारी का तबादला आवश्यक तौर पर करना हो तो इसके लिए चुनाव आयोग के पास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पैनल बनाकर अनुमति भेजनी होगी। जिसके बाद चुनाव आयोग सरकारी पक्ष को स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया में नाम पर अनुमति देता है इसके बाद ही तबादले के आदेश निकाले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत कलेक्टर( जिला निर्वाचन अधिकारी), एसडीएम(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) और बूथ लेवल ऑफिसर(शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों) के तबादलों पर रोक लगाई गई है।
ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।