चुनाव आयोग का फैसला
चुनाव आयोग का फैसलाSyed Dabeer Hussain - RE

चुनाव आयोग का फैसला: ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर होंगे चुनाव

भोपाल, मध्यप्रदेश। शनिवार को आयोजित हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को छोड़ बाकी सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।
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भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अब बड़ा फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे, यह निर्णय शनिवार को आयोजित बैठक में लिया गया है।

MP में निरस्त नहीं होंगे पंचायत चुनाव :

बता दें कि, आज राज्य निर्वाचन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि एमपी चुनाव तय समय पर ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किए जाएंगे।

प्रदेश में तय समय पर कानून के दायरे में होंगे पंचायत चुनाव :

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि पंचायत चुनाव तय समय पर कानून के दायरे में होंगे। MP पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, चुनाव तय समय पर ही होंगे और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी।

बताते चलें कि, राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। मध्यप्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14 हजार 525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं।

शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया था।

चुनाव आयोग का फैसला
Jabalpur : पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक

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